छत्तीसगढ़

6 रुपए ज्यादा में बेचा चायपत्ती, रिलायंस को लगा 5 हजार का जुर्माना

Nil dhankar
23 July 2022 11:50 AM IST
6 रुपए ज्यादा में बेचा चायपत्ती, रिलायंस को लगा 5 हजार का जुर्माना
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बिलासपुर। ग्राहक से चाय पत्ती का दाम 6.80 रुपये अधिक लेने के मामले में फैसला देते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने रिलायंस मार्केट पर 5 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। तिलकनगर के आदर्श गुप्ता ने जिला उपभोक्ता फोरम में एक वाद दायर किया था। इसमें बताया कि सिटी मॉल 36 से उन्होंने 25 अगस्त 2019 को शक्कर, मैदा, आटा, बादाम आदि किराना सामान खरीदा था। बिल चेक किया तो देखा कि टाटा अग्नि चाय पत्ती का दाम उनसे 206.80 पैसे लिया गया है, जबकि पैकेट में कीमत 200 रुपये लिखी गई थी। उन्होंने बाकी पैसे वापस करने के लिए कहा लेकिन मना कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपने वकील के माध्यम से नोटिस भेजकर राशि वापस करने अन्यथा मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी। इसका भी कोई जवाब नहीं आया।

जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष सुनवाई के दौरान रिलायंस ने सफाई दी कि यह पहले का लॉट था। कंपनी ने दाम बढ़ाकर 220 रुपये कर दिया था। उपभोक्ता को छूट के साथ चायपत्ती कम दाम पर दी गई थी। फोरम ने इस तर्क से असहमति जताते हुए आदेश दिया कि रिलायंस कंपनी 6.80 रुपये लौटाए। साथ ही मानसिक और आर्थिक क्षति के लिए 5000 रुपये का भुगतान करे।

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