जनता से रिश्ता वेबडेस्क। रायपुर। राजधानी के गोबरानवापारा थाना में करोड़ो रूपये की ठगी करने वाला चिटफण्ड कंपनी का डायरेक्टर तरलोचन सिंह गिरफ्तार हुआ है। थाना गोबरानवापारा क्षेत्रांतर्गत ग्राम तोरला एवं थाना मौदहापारा क्षेत्रांतर्गत कचहरी चैक स्थित कृष्णा काम्पलेक्स में खोले थे पी.ए.सी.एल. लिमिटेड़ नामक चिटफण्ड कंपनी का कार्यालय।
अब तक 17,000 पीड़ितों को किया गया है सूचीबद्ध। 17,000 पीड़ितों के अतिरिक्त और भी है अन्य पीड़ित जिनके द्वारा चिटफण्ड कंपनी में किया गया है करोड़ों रूपये निवेश।प्रकरण है वर्ष - 2016 का। आरोपी तरलोचन सिंह था कंपनी का डायरेक्टर। थाना गोबरानवापारा एवं थाना मौदहापारा पुलिस द्वारा आरोपी तरलोचन सिंह को प्रोडक्शन वारंट में महासमुंद से किया गया है गिरफ्तार। थाना मौदहापारा पुलिस द्वारा कुछ दिनों पूर्व कंपनी के एक अन्य मैनेजिंग डायरेक्टर सुखदेव सिंह को किया गया था गिरफ्तार। आरोपी तरलोचन सिंह अन्य मैनेजिंग डायरेक्टरों के साथ मिलकर करोड़ो रूपये की किया है ठगी। आरोपी तरलोचन सिंह के विरूद्ध रायपुर सहित महासमंुद, बस्तर, कोरिया एवं बेमेतरा में भी ठगी के मामले है दर्ज।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी नंदाराम सिन्हा निवासी ग्राम तोरला गोबरानवापारा रायपुर एवं अन्य निवेशकों ने वर्ष 2016 में थाना गोबरानवापारा में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि थाना गोबरानवापारा क्षेत्रांतर्गत ग्राम तोरला स्थित पी.ए.सी.एल. लिमिटेड़ नामक चिटफण्ड कंपनी के डायरेक्टर तरलोचन सिंह सहित अन्य डायरेक्टरों द्वारा निवेशकों को लुभावनी स्कीम का झांसा देकर करोड़ो रूपये जमा करा लिया गया तथा रकम की परिपवक्ता तिथि पूर्ण होने पर आरोपियान निवेशकों को रकम वापस न कर चिटफण्ड कंपनी के कार्यालय को बंद कर फरार हो गये थे। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना गोबरानवापारा में अपराध क्रमांक 220/2016 धारा 420, 409, 34 भादवि. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 10 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया गया था।