छत्तीसगढ़

महिला पटवारी का निलंबन आदेश जारी, कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप

Nilmani Pal
12 July 2023 7:22 AM GMT
महिला पटवारी का निलंबन आदेश जारी, कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप
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छग

कोरिया। तहसील क्षेत्र पोड़ी बचरा राजस्व निरीक्षक पोड़ी के पटवारी हल्का नम्बर 12 ग्राम बारी के पटवारी द्रौपदी सिंह को पदीय दायित्वों के प्रति सन्निष्ठ नहीं रहने तथा शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर निलंबित किया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैकुंठपुर ने बताया कि उक्त पटवारी का यह कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 (1 से 3) तक का घोर उलघंन किये जाने के कारण कदाचरण की श्रेणी में आता है। शिकायती जांच प्रतिवेदन जो प्रथम दृष्ट्या सही पाये जाने पर संबंधित हल्का पटवारी ग्राम बारी पटवारी हल्का नम्बर 12 श्रीमती द्रौपदी सिंह को छ0ग0 सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 09(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन किया गया है। निलंबन अवधि में शासन नियमानुसार इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देयक होगा। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय तहसील पोड़ी बचरा निर्धारित नियम किया गया है। इनके हल्के का प्रभार अमीर साय उईके पटवारी को अंतरित किया है।


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