छत्तीसगढ़

सस्पेंड शिक्षिका को मिली राहत, बहाली आदेश जारी

Nilmani Pal
28 Dec 2024 7:46 AM GMT
सस्पेंड शिक्षिका को मिली राहत, बहाली आदेश जारी
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बिलासपुर। सक्ती जिले में करोड़ों रुपए के कथित गबन के आरोपों का सामना कर रही निलंबित शिक्षिका को हाईकोर्ट के निर्देशों का हवाला देकर संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग (जेडी) ने बहाल कर दिया है। यह कदम राज्य सरकार से जवाब पेश करने से पहले ही उठाया गया, जिससे उनके निर्णय पर सवाल उठ रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक 12 दिसंबर 2024 को सक्ती कलेक्टर ने महिला प्रधान पाठक सविता त्रिवेदी के खिलाफ आर्थिक अनियमितताओं के आरोप में कार्रवाई की अनुशंसा की। जेडी ने कलेक्टर के आदेश के आधार पर सविता त्रिवेदी को निलंबित किया। उन्होंने इस आदेश में करोड़ों रुपए के गबन का उल्लेख भी किया। 16 दिसंबर 2024 को शिक्षिका ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम राहत मांगी। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।

नोटिस जारी होने के बाद जेडी ने 27 दिसंबर को निलंबन आदेश समाप्त कर दिया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया था, पर अंतरिम राहत का आदेश नहीं दिया था।

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