छत्तीसगढ़

निलंबित IPS जीपी सिंह को 14 दिन की जेल, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Nilmani Pal
18 Jan 2022 10:50 AM GMT
निलंबित IPS जीपी सिंह को 14 दिन की जेल, कोर्ट ने सुनाया फैसला
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रायपुर। निलंबित एडीजी जीपी सिंह पर सुनवाई पूरी हो गई है. जीपी सिंह को 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. विशेष न्यायाधीश लिना अग्रवाल की कोर्ट में सुनवाई हुई. करीबन 50 मिनट तक दोनों ही पक्षों के बीच बहस चली. दरअसल, निलंबित एडीजी जीपी सिंह को EOW की टीम ने आज जिला कोर्ट में पेश किया था. इस दौरान न्यायालय परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी. जीपी सिंह के वकीलों ने विशेष न्यायाधीश लीना अग्रवाल की कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है.

गौरतलब है कि 1 जुलाई 2021 की सुबह 6 बजे ACB-EOW की टीमों ने रायपुर, राजनांदगांव और ओडिशा में उनके सहयोगियों समेत उनके सभी ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था, जिसमें 5 करोड़ की चल-अचल संपत्ति का खुलासा हुआ था. 10 करोड़ की संपत्ति मिलने और इसके बढ़ने की आधिकारिक जानकारी दी गई थी. इसके अलावा छापे के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले थे, जिसके आधार पर रायपुर कोतवाली में निलंबित IPS जीपी सिंह पर राज्य सरकार राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ था. जिसका चालान कोतवाली पुलिस पहले ही कोर्ट में पेश कर चुकी है, जो कोर्ट में विचाराधीन है. आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर में अनुपातहीन संपत्ति और भष्टाचार निवारण अधिनियम और धारा 201,467,471 के आरोप में निलंबित आईपीएस जी.पी.सिंह का प्रकरण दर्ज है.


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