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सूरजपुर। छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 1998 के नियम 6 में प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में जाति प्रमाण पत्र सत्यापन, कोविड-19 से बचाव के समस्त गाईडलाईन का पालन करते हुए 29 मार्च 2022 दिन मंगलवार को विषेष ग्राम सभा आयोजन करने आदेष जारी किया है।
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 2 (क) के तहत गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत प्रतिषत उपस्थिति सुनिष्चित कराने का दायित्व सरपंच, पंच एवं सचिव की होगी।
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