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छत्तीसगढ़। कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने आदेश जारी कर बताया कि जिले में कोविड-19 धनात्मक प्रकरणों की संख्या में गिरावट को देखते हुए 29 जून 2021 के माध्यम से जिले मे दुकानो, गतिविधियों को प्रतिबंध से छूट प्रदान करते हुए संचालन की अनुमति प्रदान की है। उक्त आदेशों के माध्यम से गतिविधियों के संचालन हेतु दी गई छूट के अतिरिक्त 10 जून 2021 के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कोविड एप्रोप्रिएट विहेवियर के पालन की शर्त पर साप्ताहिक हाट बाजार के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।
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