छत्तीसगढ़

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस राकेश मोहन पांडेय को लेकर जारी किया ये आदेश

Shantanu Roy
24 April 2024 6:40 PM GMT
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस राकेश मोहन पांडेय को लेकर जारी किया ये आदेश
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छग
बिलासपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस राकेश मोहन पांडे को परमानेंट ( स्थायी) जस्टिस बनाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने जारी किए हैं। वे अब तक बतौर एडिशनल जज (अतिरिक्त जज) के रूप में कार्यरत थें। वही जस्टिस सचिन सिंह राजपूत और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल को फिर से एक साल बतौर एडिशनल जज कार्य करने के निर्देश कालेजियम के द्वारा दिए गए हैं।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट कॉलेजियम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को 22 नवंबर 2023 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एडिशनल जज के तौर पर काम कर रहे जस्टिस राकेश मोहन पांडेय को कन्फर्म जस्टिस और सचिन सिंह राजपूत तथा जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल को एडिशनल जस्टिस के तौर पर कंटिन्यू करने के लिए रिकमंडेशन भेजा था। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम के अध्यक्ष चीफ जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूर्ण, सदस्य जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के भी अभिमत जानें।
जिसके बाद जस्टिस राकेश मोहन पांडेय को परमानेंट जस्टिस बनाने के आदेश जारी किए। वही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट कॉलेजियम द्वारा एडिशनल जज के तौर पर कंटिन्यू करने के लिए रिकमेंड किए गए जस्टिस सचिन सिंह राजपूत और जस्टिस राधा किशन अग्रवाल को उनके द्वारा दिए गए फैसलों का परीक्षण करने के बाद फिर से एक साल एडिशनल जज के तौर पर कार्यरत रहने का निर्देश जारी किया है। सचिन सिंह राजपूत को 16 मई 2024 और राधाकिशन अग्रवाल को 2 अगस्त 2024 से एडिशनल जज के तौर पर काम करने का फ्रेस टर्म दिया गया है।
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