अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने की कार्रवाई
जसेरि रिपोर्टर
रायपुर। सटोरियों के विरूद्ध रायपुर पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है, बावजूद ?इसके लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मौदहापारा क्षेत्र में सट्टा संचालन करने वाले 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं उनके कब्जे से कुल नगदी रकम 7500/- रुपये तथा सट्टा-पट्टी जब्त की गई है। दोनों सटोरियों के विरूद्ध थाना मौदहापारा में पृथक- पृथक धारा छ.ग. जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 06 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया गया है। वहीं आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है। सट्टा खिलाने वाले आरोपियों के नाम रामू राय उम्र 53 वर्ष निवासी ठाकुर देव मंदिर के पास जोरापारा, रायपुर और हरि यादव पिता उम्र 37 वर्ष निवासी हाण्डीपारा राधाकृष्ण मंदिर के पास आजाद चौक बताई जा रही है। छ.ग. शासन द्वारा जुआ एवं सट्टा पर पूर्ण रूपेण अंकुश लगाने हेतु जुआ, सट्टा व ऑन लाईन सट्टा पर नवीन कानून/अधिनियम पारित कर समसत पुलिस अधीक्षक छ.ग. को जुआ सट्टा एवं ऑनलाईन सट्टा संचालित करने वालों पर नवीन कानूनी/अधिनियम के तहत् कार्यवाही कर इस पर पूर्णत: अंकुश लगाने के निर्देश दिये गये हैं शासन के मंशानुसार रायपुर जिले में सट्टा एवं जुआ पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपतित्र अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों सहित प्रभारी एसीसीयू को निर्देशित किया गया हैं।
इसी तारतम्य में आज सूचना प्राप्त हुई की थाना उरला क्षेत्रांतर्गत बीरगांव स्थित कैलाश नगर में दो व्यक्ति ऑनलाईन सट्टा संचालित कर रहे है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध अभिषेक माहेश्वरी द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी उरला को सूचना की तस्दीक कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना उरला पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताये स्थान जाकर व्यक्तियों को चिन्हांकित कर ऑनलाईन सट्टा संचालित करते मुनेश एवं राहुल निवासी रायपुर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से नगदी रकम 32,700/- रूपये तथा सट्टा संचालन में प्रयुक्त 03 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 50,000/- रूपये जप्त किया जाकर सटोरियों के विरूद्ध थाना उरला में अपराध क्रमांक 167/23 में छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 7 का अपराध पंजीबद्ध कर सटोरियों को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार आरोपी- 01.मुनेश पिता मानिकलाल साहू उम्र 26 साल साकिन दुर्गा नगर बीरगांव थाना उरला जिला रायपुर। 02.राहुल पिता आनंद वर्मा उम्र 26 साल साकिन वार्ड क्र 17 पुरानी बस्ती उरकुरा थाना खमतराई जिला रायपुर।