छत्तीसगढ़
फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र पर होगी कड़ी कार्रवाई, रजिस्ट्रार को FIR के निर्देश
Shantanu Roy
16 May 2025 6:19 PM IST

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छग
Mahasamund. महासमुंद। छत्तीसगढ़ शासन एवं केन्द्र सरकार द्वारा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित जानकारी का उपयोग विभिन्न योजनाओं के अभिलेख को तैयार करने में किया जाता है। ऑनलाईन जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जाने हेतु आरजीआई भारत सरकार के Revamped software का वेब एड्रेस dc.crsorgi.gov.in है। डिजिटल प्रमाण पत्र का बार कोड स्कैनर से स्केन करने पर वेबसाईट काURL dc.crsorgi.gov.in/crs दर्शित होता है। उक्त वेबसाइट के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र जारी करने हेतु ग्राम पंचायतों के सचिव, सीएमओ नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक जिला चिकित्सालय के लिए तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी अधिकारियों को जन्म-मृत्यु पंजीयन किये जाने हेतु रजिस्ट्रार घोषित किया गया है।
जिले में कलेक्टर एवं अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) श्री विनय कुमार लंगेह ने रजिस्ट्रार को जन्म-मृत्यु के प्रमाण पत्र की पुष्टि करने तथा फर्जी प्रमाण पत्र होने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने क्यू आर कोड को स्कैन कर उल्लेखित वेबसाइट से ही प्रमाण पत्र जारी किये जाने की पुष्टि होने पर ही जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित जानकारी का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करने कहा है। फर्जी प्रमाण पत्र प्राप्त होने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध एफ आई आर दर्ज करवाने के निर्देश देते हुए संपूर्ण जानकारी जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय महासमुंद को उपलब्ध कराने कहा है।
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