छत्तीसगढ़

जिला चिकित्सालय के सामने 100 मीटर की परिधि पर Private Ambulance होने पर होगी कड़ी कार्यवाही

Nilmani Pal
19 Jun 2024 3:19 AM GMT
जिला चिकित्सालय के सामने 100 मीटर की परिधि पर Private Ambulance होने पर होगी कड़ी कार्यवाही
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दुर्ग durg news। जिला स्तरीय मातृ मृत्यु अंकक्षण समिति की बैठक कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। Collector Richa Prakash Choudhary कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में अप्रेल एंव मई 2024 में अधिसूचित हुएं 4 माता मृत्यु प्रकरणों की समीक्षा की गयी। कलेक्टर चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जिले में शून्य माता मृत्यु का लक्ष्य रखते हुए फील्ड स्तर पर सुधारात्मक दिशा निर्देशों के पालन हेतु कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला चिकित्सालय के सामने 100 मीटर की परिधि पर निजी संस्थान के एम्बुलेंस नहीं रहना चाहिए। जिले में मातृ मृत्यु की रोकथाम के लिए फील्ड तथा संस्थागत् स्तर पर शत् प्रतिशत गर्भवती माता का पंजीयन, खतरे वाली माताओ का शीघ्र चिन्हांकन का प्रसव हेतु पूर्व से स्वास्थ्य केन्द्र का चिन्हांकन (मैपिंग) तथा संक्रमण रोकथाम प्रोटोकॉल का पालन किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

chhattisgarh news कलेक्टर ने प्रत्येक खतरे वाली गर्भवती माता का गर्भ जॉच स्त्री रोग विशेषज्ञ के द्वारा कराये जाने, खतरे वाली माताआंे का प्रसव हेतु पूर्व से स्वास्थ्य केन्द्र का चिन्हांकन करने, प्रत्येक गर्भवती महिला का शीघ्र पंजीयन एवं 2 से अधिक बच्चे वाले लक्ष्य दंपत्तियों को परिवार नियोजन अपनाने हेतु परामर्श दिए जाने कहा है। उन्हांेने सभी गर्भवती महिलाआंे को प्रत्येक माह की 9 एंव 24 तारीख को शासकीय स्वास्थ्य केंद्रों में आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के दिन अनिवार्यतः जाँच कराने के निर्देश दिये है। समस्त निजी नर्सिंग होम/अस्पताल अपने संस्थान में आने वाली गर्भवती महिलाओं की जानकारी विभाग को प्रदान नहीं कर रहे हैं, इसके लिए कलेक्टर ने समस्त निजी नर्सिंग होम/अस्पताल को गर्भवती महिलाओं की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दिये जाने के कड़े निर्देश दिये है।

Hospital समीक्षा में पाया गया कि निजी संस्थाओं के द्वारा अनावश्यक रूप से ऐसे गंभीर प्रकरणों को अपने यहां भर्ती किया जा रहा हैं, जिन्हें उच्च स्तरीय ईलाज की आवश्यकता होती हैं। इस हेतु निजी संस्थाओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। जिला चिकित्सालय के सामने निजी संस्थानों की एंबुलेन्स 100 मीटर की परिधि में नहीं रहना चाहिए। निजी एंबुलेंस जिला चिकित्सालय के सामने पाये जाने पर एसडीएम द्वारा वाहन की राजसात करने की कार्यवाही की जाएगी।

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