छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में जॉइनिंग नहीं देने वाले कर्मचारियों-अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई
Shantanu Roy
7 Jan 2026 9:58 PM IST

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छग
Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है, जो ट्रांसफर या पोस्टिंग के बाद अपने नवीन पदस्थापना स्थल पर समय पर जॉइनिंग नहीं दे रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (जेएडी) ने सभी विभागों के सचिवों को पत्र लिखकर 13 जनवरी 2026 तक सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी कर्मचारी या अधिकारी समय सीमा तक जॉइनिंग नहीं करता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार, राज्य के विभिन्न विभागों में कई मामलों में ट्रांसफर आदेश जारी होने के बावजूद अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जा रहा है। इसका नकारात्मक प्रभाव जिलों में संचालित जनहित योजनाओं और सेवाओं पर पड़ रहा है। इस कारण सरकार ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया कि सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को नई पोस्टिंग पर समय पर जॉइनिंग देनी अनिवार्य होगी।
निर्देशों में कहा गया है कि ऐसे अधिकारी और कर्मचारी, जो स्थानांतरण के बाद अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं कर चुके हैं, उन्हें तत्काल रूप से कार्यमुक्त किया जाए। साथ ही, उन्हें कड़ा निर्देश दिया जाए कि वे 13 जनवरी 2026 तक नवीन पदस्थापना स्थल पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करें। यदि कोई निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, अनुसूचित क्षेत्र से गैर-अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरित किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को उसके कार्यालय प्रमुख या नियंत्रण अधिकारी तब तक कार्यमुक्त नहीं करेंगे, जब तक कि उसने अपने नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण न किया हो। इस तरह यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रशासनिक कार्यों में कोई व्यवधान न आए।
साथ ही, सामान्य प्रशासन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों का जनवरी 2026 का वेतन केवल उनके नवीन पदस्थापना स्थल से ही भुगतान किया जाएगा। यदि कोई संवितरण अधिकारी पुराने पदस्थापना स्थल से वेतन आहरण करता है, तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, जिन मामलों में स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध न्यायालय से स्थगन आदेश जारी किया गया हो या न्यायालय ने नियत समय सीमा में निर्णय लेने का निर्देश दिया हो, उन मामलों में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी और अन्य सम्यक निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी सचिवों और विभाग प्रमुखों से अनुरोध किया है कि वे आदेशानुसार कार्रवाई करते हुए अद्यतन जानकारी विभाग को दिनांक 15 जनवरी 2026, सायं 5.00 बजे तक ईमेल [email protected] पर उपलब्ध कराएं। यह कदम राज्य सरकार की यह स्पष्ट नीति दर्शाता है कि सार्वजनिक सेवाओं और जनहित योजनाओं की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक अनुशासन बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार का कहना है कि कर्मचारियों और अधिकारियों की समय पर जॉइनिंग न केवल प्रशासनिक कार्यों को सुचारू बनाए रखेगी, बल्कि जनता को मिलने वाली सरकारी सेवाओं में कोई बाधा नहीं आएगी। ऐसे मामलों में स्पष्ट और समयबद्ध कार्रवाई से शासकीय मशीनरी की दक्षता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।
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