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रायपुर। अवैध शराब बिक्री करने वाले 4 लोगों पर की गई आबकारी एक्ट की कार्यवाही एवं पृथक से 3 लोगो पर की गई प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही, आरोपीगण जेल दाखिल। निम्न आरोपीगण थाना मंदिर हसौद क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री करके माहौल को खराब कर रहे थे गांव के जन प्रतिनिधि लोगो द्वारा बार बार समझाने पर भी नही मानकर झगड़ा विवाद करते थे जिनके विरुद्ध 151/107, 116 CrPC के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर एसडीएम न्यायालय आरंग पेश किया गया जहाँ से जेल वारंट बनने पर जेल दाखिल किया गया
आरोपीगण का नाम
1. लीलक वर्मा पिता सीताराम वर्मा उम्र 45 साल साकिन मुंगेशर थाना मंदिर हसौद
2. शिवशंकर साहू पिता स्व0 उत्तरा साहू उम्र 44 साल साकिन बड़गांव थाना मंदिर हसौद
3. शेख हबीब पिता शेख हैदर उम्र 45 साकिन मुनरेठी थाना मंदिर हसौद
1. थाना मंदिर हसौद के अपराध क्रमांक 380/22 धारा 36 (सी) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरोपी धर्मेंद्र चतुर्वेदी पिता स्वर्गीय इतवारी चतुर्वेदी उम्र 32 साल निवासी मंदिर हसौद थाना मंदिर हसौद रायपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गईl
2. थाना मंदिर हसौद के अपराध क्रमांक 381/22 धारा 36 (सी) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरोपी सूरज धृतलहरे पिता कौशल धृतलहरे उम्र 32 साल निवासी ग्राम सिवनी थाना मंदिर हसौद रायपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गईl
3. थाना मंदिर हसौद के अपराध क्रमांक 382/22 धारा 34(1) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरोपी लीलक वर्मा पिता सीताराम वर्मा उम्र 45 साल निवासी ग्राम मुजेसर थाना मंदिर हसौद रायपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखे 15 पौवा देशी एवं 05 पौवा अंग्रेजी शराब जप्त कर कार्यवाही किया गया।
4. थाना मंदिर हसौद के अपराध क्रमांक 383/22 धारा 34(1) आबकारी एक्ट के प्रकरण में आरोपी शेख हबीब पिता शेख हैदर उम्र 44 साल निवासी मुनरेठी थाना मंदिर हसौद रायपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखे 18 पौवा देशी शराब जप्त कर कार्यवाही किया गयाl
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