छत्तीसगढ़

कांकेर में तंबाकू बिक्री पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई

Shantanu Roy
18 Feb 2026 11:48 PM IST
कांकेर में तंबाकू बिक्री पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई
x
छग
North Bastar Kanker. उत्तर बस्तर कांकेर। जिले में तंबाकू उत्पादों एवं नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त अभियान चलाया है। कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा भानुप्रतापपुर, संबलपुर और ग्राम केंवटी में व्यापक जांच और चालानी कार्रवाई की गई। इस अभियान का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री को रोकना तथा युवाओं और स्कूली बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों के
प्रति जागरूक
करना रहा। संयुक्त टीम ने विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटलों और स्कूल परिसरों के आसपास निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्कूलों के आसपास 100 गज की निर्धारित सीमा के भीतर तंबाकू उत्पादों की बिक्री करते पाए गए विक्रेताओं के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने बताया कि अभियान के दौरान कुल 23 चालान काटे गए और 3100 रुपये की चालान राशि वसूल की गई। प्रशासन की इस कार्रवाई से नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं में हड़कंप की स्थिति देखी गई।
अभियान के तहत केवल दंडात्मक कार्रवाई ही नहीं, बल्कि जागरूकता कार्यक्रमों पर भी विशेष जोर दिया गया। स्कूलों में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई। इस दौरान अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विद्यार्थियों को तंबाकू और नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों की विस्तृत जानकारी दी। छात्रों को समझाया गया कि नशे की लत न केवल स्वास्थ्य के लिए घातक है, बल्कि उनके भविष्य को भी प्रभावित कर सकती है। स्कूलों में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के दौरान कोटपा एक्ट-2003 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में भी जानकारी दी गई। धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध, धारा 5 के तहत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक, तथा धारा 6 के तहत नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास बिक्री पर प्रतिबंध के नियमों को विस्तार से समझाया गया। विद्यार्थियों को यह भी बताया गया कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने व्यवसायियों और दुकानदारों से अपील की कि वे कानून का पालन करें और सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद न बेचें। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। यदि कहीं भी स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री या नशीले पदार्थों के उपयोग की जानकारी मिले तो तत्काल संबंधित विभाग या पुलिस को सूचित करने का आग्रह किया गया है। प्रशासन का कहना है कि सामूहिक प्रयासों से ही नशामुक्त समाज का निर्माण संभव है।
Tagsउत्तर बस्तर कांकेरभानुप्रतापपुरकोटपा एक्टतंबाकू उत्पादचालानी कार्रवाईनशा मुक्त भारत अभियानस्वास्थ्य विभागपुलिस विभागस्कूल परिसरप्रशासनिक अभियानNorth Bastar KankerBhanu PratappurCOTPA ActTobacco ProductsChallan ActionDrug Free India CampaignHealth DepartmentPolice DepartmentSchool CampusAdministrative Campaignछत्तीसगढ़ न्यूज हिंदीछत्तीसगढ़ न्यूजछत्तीसगढ़ की खबरछत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूजछत्तीसगढ़ न्यूज अपडेटछत्तीसगढ़ हिंदी न्यूज टुडेछत्तीसगढ़ हिंदीन्यूज हिंदी न्यूज छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ हिंदी खबरछत्तीसगढ़ समाचार लाइवChhattisgarh News HindiChhattisgarh NewsNews of ChhattisgarhChhattisgarh Latest NewsChhattisgarh News UpdateChhattisgarh Hindi News TodayChhattisgarh HindiNews Hindi News ChhattisgarhChhattisgarh Hindi NewsChhattisgarh News Liveजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारजनताJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperjantasamachar newssamacharHindi news
Next Story