छत्तीसगढ़

राज्य महिला आयोग की जनसुनवाई, महिला उत्पीड़न के 35 प्रकरणों पर सुनवाई, पति-पत्नी विवाद सुलझाया

Shantanu Roy
17 Jan 2026 12:12 AM IST
राज्य महिला आयोग की जनसुनवाई, महिला उत्पीड़न के 35 प्रकरणों पर सुनवाई, पति-पत्नी विवाद सुलझाया
x
छग
Durg. दुर्ग। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज प्रेरणा सभा कक्ष, बालगृह परिसर महिला एवं बाल विकास कार्यालय, दुर्ग में महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों पर जनसुनवाई आयोजित की गई। इस अवसर पर प्रभारी सदस्य ओजस्वी मंडावी और सह प्रभारी लक्ष्मी वर्मा उपस्थित रहीं। आज की जनसुनवाई में जिले के कुल 35 प्रकरणों पर सुनवाई की गई। इसमें विभिन्न प्रकार के महिला उत्पीड़न, परिवारिक विवाद, संपत्ति बंटवारा और सामाजिक न्याय से जुड़े मामले शामिल थे।
एक प्रकरण में आवेदिका की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई को रायपुर स्थानांतरित किया गया। वहीं, एक अन्य प्रकरण जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा पहले खारिज किया गया था, आयोग द्वारा सुनवाई के आदेश के बाद पुनः सुनवाई की गई। इसमें पुलिस जांच दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। उक्त मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी 2026 को रायपुर में निर्धारित की गई है।जनसुनवाई के दौरान एक गंभीर प्रकरण सामने आया जिसमें पति-पत्नी के बीच विवाद था और अवैध संबंधों के आरोप भी थे। आयोग की समझाइश के बाद पति ने पत्नी और पुत्र के समक्ष माफी मांगी, और दोनों पक्षों को पुनः साथ रहने का अवसर दिया गया। इसके पालन की निगरानी सखी केंद्र द्वारा की जाएगी।
एक अन्य मामले में शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत वापस लेने और संबंधित व्यक्तियों की मृत्यु होने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। पारिवारिक संपत्ति विवाद के एक प्रकरण में आयोग की टीम ने मौके पर जाकर आवेदिका को भूमि का कब्जा दिलाने और सुलहनामा कराने का निर्णय लिया। न्यायालय में लंबित प्रकरणों को आयोग द्वारा नस्तीबद्ध किया गया। जनहित की शिकायत पर दर्ज एफआईआर को लेकर अनावेदक को एक माह में एफआईआर वापस लेने के निर्देश दिए गए, जिसकी अगली सुनवाई रायपुर में होगी।
संपत्ति बंटवारे से जुड़े एक प्रकरण में विधवा महिला को अपनी संपत्ति बेचने और बच्चों में समान रूप से वितरण करने की स्वतंत्रता दी गई, जिस पर सभी पक्ष सहमत पाए गए। जनसुनवाई के माध्यम से राज्य महिला आयोग ने कई मामलों में त्वरित समाधान, सुलह और महिला हित में निर्णय दिए, जिससे महिलाओं को राहत और न्याय प्राप्त हुआ। आयोग ने उपस्थित सभी आवेदिकाओं को भरोसा दिलाया कि उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी और महिलाओं के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न के मामलों में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
Tagsछत्तीसगढ़ महिला आयोगदुर्गजनसुनवाईमहिला उत्पीड़नडॉ. किरणमयी नायकओजस्वी मंडावीलक्ष्मी वर्मा35 प्रकरणपति-पत्नी विवादसमझाइशसखी केंद्रपुनः साथ रहने का अवसरपुलिस जांच दस्तावेजसंपत्ति विवादभूमि कब्जासुलहनामाशिकायत वापसीनस्तीबद्ध प्रकरणएफआईआरविधवा महिलासंपत्ति बंटवाराबच्चों में वितरणमहिला हितत्वरित समाधानमहिला राहतबालगृह परिसरमहिला एवं बाल विकास कार्यालयरायपुर स्थानांतरणउच्च न्यायालय आदेशन्यायालय लंबित प्रकरणमहिला अधिकारसामाजिक न्यायमहिला सुरक्षाजनहित शिकायतअवैध संबंध आरोपमाफीनिगरानीपरिवारिक विवादमहिला सशक्तिकरणआयोग आदेशChhattisgarh Women CommissionDurgPublic HearingWomen HarassmentDr. Kiranmayi NayakOjasvi MandaviLaxmi Verma35 CasesHusband-Wife DisputeCounselingSakhi CenterOpportunity to Live Together AgainPolice Investigation DocumentsProperty DisputeLand PossessionSettlementWithdrawal of ComplaintArchive CaseFIRWidowed WomanProperty DivisionDistribution Among ChildrenWomen's InterestQuick SolutionWomen's ReliefBalgrih ComplexWomen and Child Development OfficeRaipur TransferHigh Court OrderCourt Pending CaseWomen's RightsSocial JusticeWomen's SafetyPublic Interest ComplaintIllicit Relationship AllegationApologyMonitoringFamily DisputeWomen's EmpowermentCommission Orderछत्तीसगढ़ न्यूज हिंदीछत्तीसगढ़ न्यूजछत्तीसगढ़ की खबरछत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूजछत्तीसगढ़ न्यूज अपडेटछत्तीसगढ़ हिंदी न्यूज टुडेछत्तीसगढ़ हिंदीन्यूज हिंदी न्यूज छत्तीसगढ़छत्तीसगढ़ हिंदी खबरछत्तीसगढ़ समाचार लाइवChhattisgarh News HindiChhattisgarh NewsNews of ChhattisgarhChhattisgarh Latest NewsChhattisgarh News UpdateChhattisgarh Hindi News TodayChhattisgarh HindiNews Hindi News ChhattisgarhChhattisgarh Hindi NewsChhattisgarh News Liveजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारजनताJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperjantasamachar newssamacharHindi news
Next Story