
रायपुर। छ०ग०राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विलासपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर के तत्वाधान में केन्द्रीय जेल रायपुर में राज्य स्तरीय वृहद जेल लोक अदालत का शुभारंभ संतोष शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के द्वारा दीप प्रज्जवलन कर किया गया.
उक्त उद्घाटन अवसर पर संतोष शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के द्वारा बंदियों को संबोधित करते हुये बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर ऐसे बंदी जो अभिरक्षा में अधिक अवधि से निरूद्ध है, उनके प्रकरणों में शीघ्र निराकरण हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय शीघ्र निराकरण के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बंदियों से यह भी कहा कि केवल अपराध करना किसी व्यक्ति के साथ संवैधानिक तथा कानूनी रूप से उपेक्षित व्यवहार करना अनुज्ञात नहीं करता है। हमारा देश का कानून और संविधान यह कहता है कि निरूद्ध बंदियों के भी मौलिक अधिकार एवं कानूनी अधिकार है, जिनकी सुरक्षा के लिये निरंतर न्यायालय तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य कर रहा है। आप लोगों में से कई ऐसे हैं जो अपने मामले की पैरवी के लिये अधिवक्ता की नियुक्ति, जमानत राशि की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपकी सहायता हेतु तत्पर है जो आपके मामले को सरल तरीके से निपटारे के लिये विधिक सहायता करेगा। छ०ग० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की यह अभिनव पहल है कि जेलों में बंदियों की अधिकता को कम करने हेतु कम अवधि की सजा वाले मामलों को चिन्हांकित करते हुये मामलों के निपटारे के लिये जेल लोक अदालत का आयोजन किया जाता हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेन्द्र वासनीकर ने कहा कि प्रत्येक कार्यदिवस के शनिवार को भी जेल लोक अदालत का आयोजन होता है जिसमें कोई भी बंदी अपने मामले का निराकरण करा सकता है और वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से भी जेल लोक अदालत के माध्यम से निराकरण करने हेतु आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्रेषित करा सकता है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे मामलों में निःशुल्क सेवा प्रदान करती है जेल अधीक्षक श्री योगेश क्षत्री द्वारा अपने उदबोधन में कहा गया कि हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से बंदियों के सर्वोत्तम हित के लिये कार्य कर रहे हैं और बंदियो की अपीलें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क रूप से जिला स्तर से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं।