राज्य सूचना आयोग ने जनसूचना अधिकारी पर लगाया लाखों रूपए का जुर्माना
बिलासपुर। नगर निगम के जनसूचना अधिकारी सुरेश शर्मा को आइटीआइ के तहत मांगी गई जानकारी नहीं देने पर एक लाख 48 हजार 750 स्र्पये का जुर्माना लगाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने सात प्रकरणों के अंतर्गत यह जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि वेतन से काटकर दी जाएगी। इसे शासकीय खजाने में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। आरटीआइ कार्यकर्ता ने निगम निगम से संबंधित जानकारी आरटीआइ के माध्यम से मांगी थी।
ऐसे में निगम के जन सूचना अधिकारी सुरेश शर्मा को तय समय पर जानकारी प्रदान करना था, लेकिन वे मांगी गई जानकारी देने में जरा भी रुचि नहीं ले रहे थे। आरटीआइ के तहत भवन शाखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मांगी गई थी। तय समय गुजरने के बाद भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। ऐसे में आरटीआइ कार्यकर्ता ने इसकी शिकायत छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग रायपुर में की।
मामले को राज्य सूचना आयोग ने गंभीरता से लिया। आरटीआइ से संबंधित सात अलग अलग प्रकरण बनाते हुए नगर निगम के जन सूचना अधिकारी व इंजीनियर सुरेश शर्मा पर कुल एक लाख 48 हजार 750 स्र्पये का जुर्माना लगाया है। साथ ही निर्देशित किया है कि यह राशि उनके वेतन से काटी जाए। इस बाद जुर्माने की रकम को सरकारी खजाना में जमा कराया जाएगा।