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अंबिकापुर। कलेक्टर कुंदन कुमार द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज्य अधिनियम 1993 की धारा-6(1) (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में 27 जुलाई 2022 को विशेष ग्रामसभा आयोजित करने के निर्देश दिए हैैं। आदेश के तहत ग्रामसभा की गणपूर्ति कराने का दायित्व संबंधित पंच-सरपंच एवं सचिव का होगा। इस दिन की बैठक में ग्राम पंचायत के वनाधिकार पट्टों का निराकरण तथा संकल्प पारित किया जाएगा साथ ही स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अन्य विषय को भी विचार-विमर्श के लिए शामिल किया जाएगा।
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