छत्तीसगढ़

गरियाबंद एसपी ने थाना प्रभारियों की बैठक ली

Nilmani Pal
25 Aug 2022 6:38 AM GMT
गरियाबंद एसपी ने थाना प्रभारियों की बैठक ली
x

गरियाबंद। पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारियों की बैठक ली. बैठक में दण्ड विधि संशोधन अधिनियम 2018 में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 (1-क) में प्रावधानित अनुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376, 376फ, घ, घ 376 पक, 376ड. एवं पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज बलात्संग के प्रकरणों में प्रथम सूचना पत्र दर्ज दिनांक से 02 माह के भीतर अनुसंधान पूर्ण करना प्रवधानित है।

जिसके तहत महिला संबंधी अपराधों पर त्वरित जांच व समयावधि में अनुसंधान कार्यवाही पूर्ण किए जाने हेतु पुलिस महानिदेशक के द्वारा दिशा-निर्देश प्रसारित किया गया है। जिसके परिपालन में पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर के मार्गदर्शन पर जे०आर० ठाकुर, पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना/चौकी प्रभारियों का समीक्षा बैठक आहूत की गई है। जिसमें महिलाओं के संरक्षण व कल्याण हेतु संशोधित अधिनियम के परिपालन में निर्धारित समयावधि के भीतर अनुसंधान कार्यवाही पूर्ण करने हेतु हिदायत दी गई समयावधि में कार्यवाही न किए जाने की स्थिति में सीधे दण्डात्मक कार्यवाही का स्पष्ट निर्देश / आदेश दिया गया।

Next Story