छत्तीसगढ़

बेटे के हत्यारे पिता को हुई आजीवन कारावास की सजा

Nilmani Pal
6 Nov 2022 3:02 AM GMT
बेटे के हत्यारे पिता को हुई आजीवन कारावास की सजा
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धमतरी। पीने के लिए पानी नहीं देने से नाराज पिता ने बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इस मामले में हत्यारे पिता को आजीवन कारावास की सजा हुई है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश सुनीता टोप्पो (एफटीसी) ने दिया है। आरोपी को 5000 रुपए से दंडित भी किया गया।

अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर 6 महीने और अतिरिक्त सजा होगी। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक गजानंद मीनपाल ने की है। घटना मगरलोड से करीब 22 किमी दूर भेंड्री में 26 अप्रैल 2020 की है। परमेश्वर साहू ने अपने 13 वर्षीय बेटे सागर साहू से घर में पीने के लिए एक गिलास पानी मांगा। सागर ने पिता परमेश्वर की बात को टाल दिया और पानी नहीं दिया। इससे आक्रोशित होकर परमेश्वर ने सागर की घर में ही गला दबाकर सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच हत्या कर दी। शव को घर में ही छिपा कर रखा था।

घटना की जानकारी गांव के सरपंच को उसके घर जाकर हत्यारे ने खुद दी। इसके बाद करेलीबड़ी चौकी ने परमेश्वर साहू को हिरासत में लिया। सागर साहू के शव का पंचनामा, पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंपा।

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