छत्तीसगढ़

गला व नाक दबाकर पुत्र की हत्या, पिता को आजीवन कारावास

Shantanu Roy
5 Nov 2022 6:30 PM GMT
गला व नाक दबाकर पुत्र की हत्या, पिता को आजीवन कारावास
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छग
धमतरी। खाना बनाने के लिए पानी नहीं लाने पर आक्रोशित पिता ने अपने नाबालिग पुत्र के गला व नाक दबाकर हत्या कर दी। इस अपराध के लिए अपर सत्र न्यायाधीश ने शनिवार को आरोपित पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार करेलीबड़ी चौकी अंतर्गत ग्राम भेंड्री निवासी परमेश्वर साहू ने 26 अप्रैल 2020 को अपने पुत्र सागर साहू 13 वर्ष को खाना बनाने के लिए पानी मंगाया, तो बालक ने पानी लाने से मना कर दिया। इससे आक्रोशित परमेश्वर साहू ने अपने पुत्र की हत्या करने एक हाथ से गला दबा दिया और दूसरे हाथ से नाक को दबा दिया। कुछ समय बाद घटनास्थल पर बालक की मौत हो गई।
हत्या को छुपाने आरोपित ने बालक के नाक पर आए खून को कपड़ा से पोछकर कपड़ा छिपा दिया। घटना की जानकारी ग्रामीणों को होने पर पुलिस में दी। पुलिस ने शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम कराया, तो हत्या निकला। हत्या के जुर्म पर पुलिस ने आरोपित पिता परमेश्वर साहू को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या का जुर्म दर्ज कर जेल भेज दिया। इस मामले को करेलीबड़ी पुलिस ने अपर सत्र न्यायाधीश सुनीता टोप्पो के न्यायालय में पेश किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश सुनीता टोप्पो ने आरोपित परमेश्वर साहू को हत्या के जुर्म पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दंड नहीं पटाने पर अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतना पड़ेगा।
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