18 किलो गांजे के साथ धराया तस्कर, रायपुर कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

रायपुर: 18 किलो गांजा तस्करी के मामले में अदालत ने अंतर्राज्यीय आरोपी राज नामदेव को दोषी पाते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश NDPS एक्ट किरण थवाईत की अदालत ने 11 सितंबर 2026 को फैसला सुनाते हुए आरोपी पर एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया। टिकरापारा पुलिस ने आरोपी को 18 जून 2024 को अवैध रूप से गांजा परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से 18 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया था, जिसकी कीमत 3.60 लाख रुपए बताई गई थी।
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