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रायपुर। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जरिए मुखबीर सूचना प्राप्त हुआ कि दुर्गा चौक रावाभाठा में गोलू साहू मादक पदार्थ गाजा बिक्री हेतु रखा है व बिक्री करने ग्राहक की तलाश कर रहा हैं कि सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन त्वरित कार्यवाही करते हुवे मुखबिर के बताए स्थान पर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया।
जहां पर मुखबीर के बताए हुलिया के अनुसार गोलू साहू को हिरासत में लिया गया जो अपने पास एक प्लास्टिक बोरी में कुछ सामान रखा हुआ था जिन्हें पूछताछ करने पर बोरी के अंदर मादक पदार्थ गांजा का होना बताया व विक्रय करने हेतु ग्राहक का इंतजार करना स्वीकार किया।आरोपी का कृत्य अपराध धारा 20 बी नारकोटिक्स एक्ट के पाए जाने से अपराध कायम कर गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया,जेल वारण्ट पर जेल दाखिल किया गया।
1. गोलू उर्फ देवलाल साहू पिता लल्ला साहू उम्र 27 साल साकिन दुर्गा चौक रावाभाठा थाना खमतराई जिला रायपुर।
Shantanu Roy
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