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छत्तीसगढ़
खल्लारी। पुलिस को मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम परसदा मंदिर तालाब पार एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बिक्री वास्ते रखा है पुलिस स्टाफ मुखबीर के बताये स्थान पर शराब रेड कार्यवाही कर आरोपी मदन निषाद पिता स्व. घनाराम निषाद उम्र 33 वर्ष साकिन परसदा थाना खल्लारी जिला महासमुंद के कब्जे से एक सफेद प्लास्टिक थैला में दो सफेद रंग की 5-5 लीटर वाली प्लास्टिक जरीकेन एक में 5 लीटर एवं दुसरे में 2 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब भरी हुई जुमला 7000 ML कीमती 1400/- रूपये को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना सबूत पाये जाने से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
खल्लारी पुलिस को ग्राम परसदा बाजार चौक में जरिये मुखबिर सूचना मिला कि एक व्यक्ति परसदा से लोहझर रोड किनारे अपने झोपडीनुमा चखना ठेला में लोगों को अवैध रूप से शराब पीने पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है पुलिस स्टाफ एवं गवाह के साथ मौके पर पहुंचकर रेड कार्यवाही किया। आरोपी गुलाब सिंह ध्रुव पिता धरम सिंह ध्रुव उम्र 28 वर्ष साकिन लभराकला थाना खल्लारी जिला महासमुंद के कब्जे से एक 200ML वाली हरा रंग की प्लास्टिक बाटल में 100 ML महुआ शराब भरी हुई कीमती 20/- रूपये एवं 2 नग डिस्पोजल गिलास को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया. आरोपी का कृत्य अपराध धारा 36 (C) आबकारी एक्ट होना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

Shantanu Roy
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