राजधानी मे जारी रहेंगे प्रतिबंध, सभी आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति ऑनलाइन होगी
इन नियमों में कोई बदलाव नहीं
< कमर्शियल कांप्लेक्स, मॉल, मल्टीप्लेक्स, टॉकीज सब बंद रहेंगे
< जिम, स्वीमिंग पूल, ऑडिटोरियम, गार्डन, कार्पोरेट दफ्तर भी बंद
< सभी धार्मिक संस्थाएं बंद, वहां किसी तरह का आयोजन प्रतिबंधित
< प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस, राजनैतिक-सामाजिक सभी पर रोक
< जिले की सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी, होम डिलीवरी भी नहीं होगी
< शादी, अंतिम संस्कार, दशगात्र में केवल 10 लोगों को ही अनुमति
< पेट्रोल पंप खुलेंगे, लेकिन आम लोगों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा
< सड़क पर मेडिकल स्टाफ और इमरजेंसी ड्यूटी वाले ही जा सकेंगे
< सिर्फ दूध पार्लर सुबह और शाम दो टाइम खुलेंगे, कुछ भी नहीं
< सीमाएं सील, एंट्री ई-पास से ही, जिनके टिकट बुक वही जाएंगे
जसेरि रिपोर्टर
रायपुर। थोड़ी राहतों के साथ राजधानी में तीसरी बार लॉकडाउन 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। 26 अप्रैल को सुबह 6 बजे से राजधानी खुलने वाली थी, लेकिन अब 6 मई को सुबह 6 बजे से ही शहर अनलॉक होगा। पिछले दोनों लॉकडाउन में जो प्रतिबंध थे, वह पूरी तरह लागू रहेंगे यानी न बाजार खुलेंगे और न ही लोग सड़कों पर बेवजह निकल पाएंगे।
राहत सिर्फ इतनी है कि ठेलों में अब फल-सब्जी-किराना के साथ नॉनवेज भी मिल सकेगा, वह भी सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक। लोग जोमेट-स्विगी जैसे ऑनलाइन एप से सुबह 6 से रात 8 बजे तक खाना मंगवा सकेंगे। इसके लिए होटलों को शटर बंद कर काम करना होगा। यही नहीं, शहर में फ्लिपकार्ट-अमेजॉन या दूसरी वेबसाइट से लोग सामान मंगवा सकेंगे। थोक कारोबारियों को राहत यही है कि गोदाम खोलकर रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक लोडिंग-अनलोडिंग की जा सकेगी और इन गाडिय़ों को पेट्रोल-डीजल मिलेगा। गैस सिलेंडरों की डिलीवरी शाम 6 बजे तक हो सकेगी।
कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने बताया कि सभी तरह की मंडिया, थोक और फुटकर बाजार-दुकानें पहले की तरह ही बंद रहेंगी। लेकिन सीधे किसानों या उत्पादकों से इन सामान की खरीदी की जा सकेगी। जिले की सभी शराब दुकानें 5 मई तक बंद रहेंगी। जिले की सीमाएं सील रहेंगी। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को ई-पास लेना अनिवार्य होगा। लेकिन रायपुर से बाहर जाने वालों ने अगर पहले से ट्रेन या फ्लाइट की टिकट बुक कराई है तो वे जा सकते हैं। रास्ते में जांच होती है तो उन्हें टिकट दिखाना अनिवार्य होगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चारपहिया, ऑटो व ई-रिक्शा में ड्राइवर सहित 3 और दोपहिया वाहन में 2 लोगों को यात्रा करने की अनुमति होगी। बिना वजह गाडिय़ों में घूमते मिले तो गाड़ी जब्त करेंगे। पहले की तरह सभी धार्मिक संस्थान मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा और सांस्कृतिक केंद्र पूरी तरह से बंद रहेंगे। व्यक्तिगत और सार्वजनिक किसी भी तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। आम लोगों के लिए पर्यटन स्थल, गार्डन, जिम, स्वीमिंग पूल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। किसी भी तरह के प्रदर्शन, सभा, सार्वजनिक कार्यक्रम, रैली, जुलूस, धार्मिक, राजनैतिक आयोजन आदि पर बैन जारी रहेगा। सभी प्राइवेट संस्थान बंद रहेंगे।
बैंक खुलेंगे पर लोगों के लिए नहीं
जिले के सभी बैंकों को न्यूनतम स्टाफ के साथ सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन आम लोग बैंकों में नहीं जा सकेंगे। कोविड मरीज, गर्भवती महिलाएं को आने की मनाही होगी। सभी कर्मचारियों को एक साथ नहीं बुलाया जा सकेगा। बैंकों में स्वास्थ्य सुविधाएं, एटीएम कैश रिफिलिंग, पेट्रोल-डीजल, एलपीजी, पीडीएस, कैरोसिन, उद्योग, मेडिकल ऑक्सीजन, शासकीय लेन-देन के काम हो सकेंगे। केवल इनसे संबंधित व्यक्ति ही बैंकों में जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए भी बैंकों से लिखित अनुमति दिखानी होगी।
वैक्सीनेशन, टेस्टिंग जारी रहेगी
लॉकडाउन के दौरान अस्पताल, कोविड केयर सेंटर, वैक्सीनेशन और सैंपल जांच का काम जारी रहेगा। इन कामों पर किसी तरह की रोक-टोक नहीं रहेगी। कोविड सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीज गाडिय़ों से अपने घरों तक जा सकेंगे। कोविड-19 के टीकाकरण पंजीयन, कोरोना जांच और दूसरी मेडिकल जांच के लिए पैथालॉजी लैब का संचालन होता रहेगा। लोग जरूरी मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड लेकर टीकाकरण केंद्र, अस्पताल, पैथालॉजी लैब में जा सकेंगे। मेडिकल से जुड़े सभी अधिकारी-कर्मचारी भी आना-जाना कर सकेंगे, लेकिन आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। अस्पताल, पैथालॉजी लैब या टीकाकरण केंद्रों के अलावा गैर जरूरी घूमना प्रतिबंधित रहेगा।
चेंबर ने कहा-व्यापार-व्यवसाय की छूट मिले
कोरोना महामारी की दूसरी लहर के संक्रमण को तोडऩे के लिए बीते 17 दिनों से राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाया गया है। इसकी वजह से प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां रूकी हुई है। अब 26 अप्रैल से अनलाक कर धीरे-धीरे व्यापार व्यावसाय करने की छूट देनी चाहिए। इससे व्यापार-उद्योग जगत की हालक सुधरेगी। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से यह मांग की। चैंबर अध्यक्ष अमर पारवानी ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते राज्य शासन द्वारा संपूर्ण लाकडाउन किया गया।
जो आवश्यक था। मगर, अब अनलॉक करने की जरूरत है। किराना दुकानों को अब भी अनुमति नहीं आम लोगों को नहीं मिल रही होम डिलीवरी की सुविधा
लॉकडाउन में किराना सामान की डिलीवरी को लेकर भले ही कलेक्टर ने थोड़ी ढील दी है, लेकिन इस राहत का लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। किराना सामान के लिए लोग भटक रहे हैं। किराना कारोबारियों को ठेले, ई-रिक्शा, मिनी डोर, ऑटो में सामान बेचने की अनुमति दी गई है, लेकिन कारोबारी इस तरह की बिक्री से बच रहे हैं। वार्डों में घूम रहे कुछ ठेलों में सिर्फ बेकरी के सामान केक, बिस्किट, अंडा. डबलरोटी, टोस्ट, बच्चों के खाने-पीने के सामान बिक रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि दुकान का सामान ठेले या गाडिय़ों में डालकर उसे घूम-घूमकर बेचना मुनासिब नहीं है। इसके अलावा तय समय के बाद फिर से बाकी सामान दुकान या घर में रखना पड़ता है। इससे काम ज्यादा हो गया है। एक ठेले या गाड़ी में सभी तरह के सामान नहीं रखे जा सकते हैं। इसलिए मोहल्लों में किराना सामान वाली गाडिय़ां दिखाई ही नहीं दे रही है। यही वजह है कि लोग खासतौर पर महिलाएं किराना सामान के लिए कई मोहल्लों में घूमकर परेशान हो रही हैं। लोगों को राहत देने के लिए 10 जोन की ओर से अलग-अलग दुकानदारों की वार्डवाइज लिस्ट जारी की गई है। निगम अफसरों का दावा है कि यह दुकानदार किराना सामान की होम डिलीवरी करेंगे। लेकिन जिन दुकानदारों के नंबर दिए गए हैं वे आम या लोगों की पहचान के नहीं हैं।
बताया जा रहा है कि बड़े कारोबारियों के बजाय चिल्हर दुकानदारों के नाम जारी किए गए हैं। इनके पास सभी तरह का किराना सामान भी मौजूद नहीं है। इसलिए इन नंबरों पर लोगों के फोन भी नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा लोगों की यह भी शिकायत है कि जो नंबर जारी किए गए हैं उसमें किराना कारोबारी फोन तक नहीं उठा रहे हैं। प्रशासन ने शुरू की होम डिलीवरी की सुविधा: सब्जी, राशन की होम डिलीवरी निगम से दुकानदारों की लिस्ट जारी
राजधानी रायपुर में फल, सब्जी और किराना सामानों की होम डिलीवरी के लिए नगर निगम ने कारोबारियों को अधिकृत किया है। सभी जोनों ने अपने क्षेत्र के कारोबारियों और उनके फोन नंबर जारी किए हैं। इन नंबरों पर फोन कर कोई भी व्यक्ति राशन, फल, सब्जी इत्यादि होम डिलीवरी सुविधा से मंगवा सकता है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजधानी में तीसरे चरण का लॉकडाउन लगना तय माना जा रहा है। यह भी उम्मीद है कि प्रशासन कुछ रियायत दे सकता है, लेकिन फिर भी प्रशासन का मानना है कि लोगों को घर से बाहर निकलने की कोशिश कम से कम करनी चाहिए। इसीलिए लोगों की जरूरत को देखते हुए प्रशासन ने होम डिलीवरी की सुविधा शुरू की है। हर जोन में फल, सब्जी तथा राशन के लिए 50-50 व्यापारियों के नंबर जारी किए गए हैं। निगम अफसरों ने कहा कि सामान्य व्यक्ति के अलावा कोरोना पीडि़त व्यक्ति या उनके परिजन भी इन नंबरों पर फोन कर सामान मंगवा सकते हैं। प्रशासन ने कारोबारियों को यह निर्देश दिया है कि यदि कोई कारोबारी डिलीवरी चार्ज लेना चाहता है तो वह न्यूनतम चार्ज ही लेगा। यदि ज्यादा चार्ज वसूलने की शिकायत मिली या सामान ऊंची कीमत पर दिए जाने की जानकारी पहुंची तो संबंधित कारोबारी के खिलाफ निगम कार्रवाई करेगा। होम डिलीवरी के लिए सभी दस जोनों के तीन सौ से ज्यादा कारोबारियों के नंबर निगम के पास हैं। इन नंबरों को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पार्षदों को दी गई है। अपने-अपने जोन क्षेत्र के कारोबारियों के नंबर वे वार्ड के लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा रायपुर स्मार्ट सिटी और निगम अफसर भी सोशल मीडिया के जरिए इन नंबरों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं।