छत्तीसगढ़

जल्द घोषित होगा एसआई-प्लाटून कमांडर भर्ती का रिजल्ट

Nilmani Pal
20 Aug 2024 5:50 AM GMT
जल्द घोषित होगा एसआई-प्लाटून कमांडर भर्ती का रिजल्ट
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90 दिन में नियुक्ति देने हाईकोर्ट ने दिया था आदेश

chhattisgarh रायपुर । छत्तीसगढ़ में एसआई- प्लाटून कमांडर भर्ती पर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया था कि 45 दिन में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 90 दिन में रिजल्ट जारी करना था। कोर्ट के फैसले के मुताबिक 90 दिन गुजर चुका है अब जल्द ही रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है। इस सम्बन्ध में जनता से रिश्ता के पत्रकार ने भर्ती समिति के अध्यक्ष आईपीएस विवेकानद सिन्हा से चर्चा की उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही रिजल्ट जारी किया जायेगा। हाईकोर्ट में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने मेरिट सूची में शामिल एसआई के उम्मीदवारों को 90 दिन में नियुक्ति देने का आदेश जारी किया था। प्लाटून कमांडर के 370 महिला अभ्यर्थियों को हटाकर 370 पुरुष अभ्यर्थियों को लेने के आदेश जारी किया था । सलेक्शन कमेटी द्वारा नियम विरुद्ध प्लाटून कमांडर पद पर महिलाओं के चयन करने पर भर्ती को लेकर विवाद हुआ। साथ ही कोर्ट ने 45 दिन के अंदर पूरी प्रक्रिया करने के आदेश दिए थे । chhattisgarh police

गौरतलब है कि, एसआई- प्लाटून कमांडर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा लेकर मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। व्यापम ने मुख्य परीक्षा के पहले ही आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए कैटेगरी वाइज सूची जारी कर दी गई थी। जिसके कारण जनरल कैटेगरी के बहुत से उम्मीदवारों का नाम सूची में नहीं आ सका। इससे जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों ने अपने-अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि, सूची में भर्ती नियमों का पालन नहीं किया गया और नियमों के खिलाफ प्रारंभिक सूची जारी की गई। इस वजह से याचिकाकर्ताओं को मुख्य परीक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। याचिका में यह भी बताया गया था कि, नियमानुसार प्रारंभिक सूची में खाली पदों के 20 गुना उम्मीदवारों का चयन किया जाना था। लेकिन, कैटेगरी वाइस प्रारंभिक सूची बनाई गई है, जिसका खामियाजा जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को भुगतना पड़ा और उन्हें मुख्य परीक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। नियम विरुद्ध होने के कारण इस सूची को निरस्त कर कर नए सिरे से मेरिट सूची जारी करने की मांग की गई है।

महिला आरक्षण के खिलाफ कोर्ट पहुंचे थे अभ्यर्थी

याचिका की सुनवाई के दौरान तर्क दिया गया था कि, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र रखने वाली महिला उम्मीदवारों को 30 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है। प्लाटून कमांडर के 728 पदों को छोड़कर महिला अभ्यर्थी पात्र हैं। विज्ञापन के अनुसार 728 पदों का 30 प्रतिशत के हिसाब से 218 पद हो जाएंगे।ऐसे में नियम 6 के मुताबिक विज्ञापित खाली पदों की संख्या से 20 गुना अभ्यर्थियों पर मुख्य परीक्षा के लिए विचार किया जाना है। यानी 218 पदों पर मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाली महिला उम्मीदवारों की संख्या 4 हजार 368 होगी। लेकिन, मेरिट लिस्ट में 6 हजार 13 महिला उम्मीदवारों को शामिल किया गया है। इसके चलते बड़ी संख्या में पुरुष उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए चयनित नहीं हो सके। और उन्हें कोर्ट की शरण लेना पड़ा जहा उन्हें न्याय भी मिला।

बहुत जल्द रिजल्ट जारी किया जाएगा - विवेकानंद सिन्हा (आईपीएस) अध्यक्ष भर्ती समिति

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