इस प्रतियोगिता में कोई भी शासकीय, अर्द्धशासकीय विभाग, निजी व्यक्ति, संगठन अथवा कोई भी संस्था भाग ले सकता है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया जावेगा। इसके अलावा कानूनी जागरूकता से संबंधित अन्य शार्ट फिल्में (दिशा एवं अन्य विषयों पर) गैर प्रतियोगिता वर्ग में जमा की जा सकती है, इनका भी प्रदर्शन किया जा सकेगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों से कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।
ज्ञात हो कि दिशा स्कीम के अंतर्गत मोबाईल एवं वीडियो के माध्यम से तथा जन सूचना केन्द्र (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से विधिक सहायता उपलब्ध कराये जाने का कार्य छ.ग. राज्य के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में किया जा रहा है तथा इसके लिए प्रत्येक जिले हेतु एक-एक टेली अधिवक्ता भी नियुक्त किया गया है। स्कीम के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाईट www.cgslsa.gov.in देखा जा सकता है तथा श्री शशांक शेखर दुबे, विधिक सहायता अधिकारी, मो.नं. +9131525540 से संपर्क किया जा सकता है।