छत्तीसगढ़

नियमों का उल्लंघन करने पर अब 30 दिन के लिए सील होगी दुकान, बलौदाबाजार कलेक्टर ने जिले में बढ़ाया लॉकडाउन

Admin2
22 May 2021 9:49 AM GMT
नियमों का उल्लंघन करने पर अब 30 दिन के लिए सील होगी दुकान, बलौदाबाजार कलेक्टर ने जिले में बढ़ाया लॉकडाउन
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छत्तीसगढ़। बलौदाबाजार जिले में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। आदेश के अनुसार 31 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। जिला कलेक्टर ने लॉकडाउन बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। फल और सब्जी के थोक बाजार रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक ही खुलेंगे। वहीं ठेलों पर खाने-पीने का सामान बेचने की अभी अनुमति नहीं होगी। होटलों व रेस्टोरेंट से होम डिलेवरी सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक होगी होम डिलेवरी रात 10 बजे तक होगा।

दुकाने सुबह 7 बजे से शाम के 4 बजे तक ही खुलेगी। शर्तों के साथ हर तरह की दुकानों को खोलने की इजाजत होगी। नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानों को 30 दिन के लिए सील कर दिया जायेगा। दूध पार्लर व दुकानें सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम में 5 बजे से साढ़े 6 बजे तक ही खुलेगी।

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