छत्तीसगढ़

प्रमोशन से पहले शिक्षकों को झटका, CG हाईकोर्ट ने इस आदेश पर लगाई रोक

Nilmani Pal
10 Feb 2022 10:00 AM GMT
प्रमोशन से पहले शिक्षकों को झटका, CG हाईकोर्ट ने इस आदेश पर लगाई रोक
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छग न्यूज़

बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्राइमरी स्कूल के शिक्षक और हेड मास्टर के प्रमोशन पर रोक लगा दी हैl मीडिल स्कूल के शिक्षक प्रमोशन पर पहले से रोक लगी है. छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा संवर्ग 2019 के नियम 15 को नीलम कुमार मेश्राम और अन्य ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से चुनौती दी गयी और बताया क़ी उक्त नियम के तहत 5 साल तक अनुभव रखने वाले सहायक शिक्षक हेडमास्टर प्राथमिक साला और शिक्षक के पद पर पदोन्नति के पात्र है उक्त नियम को शिथिल कर अनुभव को 3 साल किया गया.

नियम मे विभिन्न विसंगति के आधार पर उसे हाईकोर्ट मे चुनौती दी गयील कोर्ट को बताया क़ी नियम मे LB कैडर क़ी वरिष्ठता निर्धारण का कोई प्रावधान ही नहीं हैl जिससे अलग अलग संभाग मे अलग अलग वरिष्ठता निर्धारण हो रहा है जो सविधान के अनुच्छेद 14 16 का उल्लंघन है l सुनवाई पश्चात मुख्य न्यायधीश क़ी डिवीज़न बेंच ने आगामी आदेश तक शिक्षक और हेडमास्टर प्राथमिक साला के पदोन्नति पर रोक लगा दी है.

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