छत्तीसगढ़

IPS जीपी सिंह को झटका, गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

Nilmani Pal
3 Jan 2022 6:31 AM GMT
IPS जीपी सिंह को झटका, गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। चीफ जस्टिस ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। जीपी सिंह हाईकोर्ट में गिरफ्तार पर रोक और जांच पर स्टे न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। जीपी सिंह के तरफ से सीनियर एडवोकेट यूआर ललीत खड़े हुए थे।

वकीलों की टीम में दिवंगत भाजपा नेत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज भी शमिल थी। सरकार की तरफ से मुकुल रोहतगी खड़े हुए। मगर सीजेआई ने मुकुल रोहतगी को सुने बिना याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद जीपी सिंह के पास अब सरेंडर के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। क्योंकि, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी याचिका खारिज हो गई है।

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