छत्तीसगढ़
शादी का झांसा देकर बनाया शारीरिक संबंध, आरोपी को 10 साल की सजा
Shantanu Roy
28 Jan 2023 9:06 AM GMT

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छग
धमतरी। शादी का झांसा देकर युवती से रेप किया। फिर अश्लील वीडियो भेजकर रिश्ता तुड़वाया। इस मामले में युवक को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। न्यायालय के मुताबिक शहर के एक वार्ड में निवासरत युवती के यहां मौसी का लडक़ा हेमंत कौशिक (27) उसके घर रहकर बीसीए की पढ़ाई कर रहा था। इस बीच 17 फरवरी 2015 को जबरदस्ती उसके साथ रेप किया। यही नहीं जान से मारने की धमकी दी। 17 फरवरी 2018 को अंतिम बार अपने घर नयापारा ले जाकर रेप किया। कुछ दिनों बाद युवती की सगाई हो गई। इसके बाद युवक हेमंत कौशिक उसे ब्लैकमेल करने लगा। उसके ससुराल में अश्लील वीडियो, फोटो एवं आडियो रिकार्डिंग भेजकर उसकी शादी का रिश्ता तोड़ दिया।
युवती परेशानी हो गई। रिश्ता टूटने के बाद युवती ने हेमंत से शादी करने के लिए कहा, जिस पर उसने मना किया। परेशान होकर युवती ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी हेमंत कौशिक के खिलाफ धारा 376, 506 के तहत जुर्म दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। जेल भेजा। पुलिस ने विवेचना के बाद केस डायरी न्यायालय में पेश किया, जहां मामले की सुनवाई की। अपर सत्र न्यायाधीश सुनीता टोप्पो ने मामले में सभी सबूतों को देखने और गवाहों को सुनने के बाद आरोपी को दोषसिद्ध करार दिया। इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने धारा 376-2 के तहत अभियुक्त हेमंत कौशिक को 10 साल सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। धारा 506 के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। शासन की ओर से पैरवी सरकारी वकील गजानंद मीनपाल ने की।
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