छत्तीसगढ़

साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले

Shantanu Roy
30 Sept 2026 2:54 PM IST
साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले
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छग
Raipur. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्रिपरिषद ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति में संशोधन, फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने के आदेश के अनुसमर्थन और पूर्व अग्निवीर सैनिकों को तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए नए भर्ती नियमों को मंजूरी दी है।कैबिनेट ने प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया। संशोधित नीति में चयन प्रक्रिया से जुड़े कई प्रावधानों को अधिक स्पष्ट किया गया है।
नई व्यवस्था के अनुसार यदि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे स्थानीय अभ्यर्थियों को समान अंक की स्थिति में वरीयता मिलेगी। इसके साथ ही अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अब शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों में भी एक शैक्षणिक सत्र में कम से कम पांच महीने अध्यापन कार्य पूरा करने पर पांच अंक दिए जाएंगे। पूर्व नीति में राजकीय विश्वविद्यालयों में किए गए अध्यापन अनुभव का यह लाभ स्पष्ट रूप से शामिल नहीं था।
मंत्रिपरिषद ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के अनुभव का उपयोग करते हुए उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का भी फैसला किया है। साथ ही मानदेय निर्धारण में मौजूद विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था की जगह कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी। अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से संबंधित प्रावधानों को भी संशोधित नीति में स्पष्ट किया गया है।
कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की 10 सितंबर 2026 की घोषणा के अनुरूप फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने के फैसले पर भी मुहर लगाई गई। फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश के लिए देय राज्य माल और सेवा कर यानी एसजीएसटी के बराबर राशि सिनेमाघरों को प्रतिपूर्ति करने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का अनुसमर्थन किया गया। इसके अलावा पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए भी अहम फैसला लिया गया। राज्य सरकार पहले ही सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान कर चुकी है।
इस आरक्षण के तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को लाभ मिलेगा। अब इस व्यवस्था को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 तैयार किए गए हैं, जिन्हें कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इन नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तें, भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। कैबिनेट के इन फैसलों से उच्च शिक्षा, पूर्व अग्निवीरों की भर्ती और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधानों को औपचारिक मंजूरी मिल गई है।
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