निजी संस्थाओं से मतदाताओं की सेवा, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से जताया आपत्ति
रायपुर। छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर दिनांक 07.05.2024 को होने वाले मतदान दिवस के दिन निजी संस्थाओं को पोलिंग बूथ के आस-पास नींबू पानी व्यवस्था हेतु एजेंसी के रूप में कार्य करने की अनुमति दिये जाने पर कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त से शिकायत किया। आपत्ति दर्ज कराया। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान समय में सम्पुर्ण भारत में आदर्श आचार संहिता लागू है ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर दिनांक 07.05.2024 को होने वाले मतदान दिवस के दिन निजी संस्थाओं को पोलिंग बूथ के आस-पास नींबू पानी व्यवस्था हेतु एजेंसी के रूप में कार्य करने की अनुमति दिये जाने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग घोर आपत्ति/शिकायत करती है।
चूकिं आगामी लोकसभा चुनाव हेतु मतदान केन्द्रों में जो भी आवश्यक व्यवस्था एवं मतदान दलों के सहयोग हेतु भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार केवल निर्वाचन आयोग को ही सम्पूर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गयी है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर दिनांक 07.05.2024 को होने वाले मतदान दिवस के दिन निजी संस्थाओं को पोलिंग बूथ के आस-पास नींबू पानी व्यवस्था या अन्य व्यवस्था हेतु एजेंसी के रूप में कार्य करने की अनुमति दिये जाने पर सभी पार्टीओ के मध्य आपास में विवाद होने की संभावनाओं से इंकार नही किया जा सकता है। क्योकि यदि किसी पार्टी के लोग संबधित स्टाल के समक्ष अपने परिचित व्यक्ति के पास चले गये तब ऐसी स्थिति में पोलिंग बूथ के पास शांति भंग होने की संभावनाओ से इंकार नही किया जा सकता है।
चूकिं जिस एजेंसी को व्यवस्था की जिम्मेदारी दी जायेगी वह एजेंसी किस पार्टी से संबधित है इसका आंकलन निर्वाचन आयोग त्वरित नहीं कर सकती है। अतः निवेदन है कि छत्तीसगढ़ में 7 सीटों पर 07.05.2024 को होने वाले मतदान दिवस के दिन निजी संस्थाओ को पोलिंग बूथ के आस-पास नींबू पानी व्यवस्था आदि हेतु एजेंसी के रूप में कार्य करने पर तत्काल रोक लगाये जाने की कृपा की जाये। उक्त कार्यवाही से हमें अवगत करने की कृपा करें। ज्ञापन सौंपने वाले में कांग्रेस विधि विभाग प्रदेश अध्यक्ष डॉ. देवा देवांगन, नंदकुमार पटेल, अंकित मिश्रा, बंटी पटेल आदि उपस्थित थे।