छत्तीसगढ़

मिलावटी खाद्य तेल बेचना होगा अपराध, अधिकारियों ने लिए 42 सैंपल्स

Shantanu Roy
3 Aug 2022 2:24 PM GMT
मिलावटी खाद्य तेल बेचना होगा अपराध, अधिकारियों ने लिए 42 सैंपल्स
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गरियाबंद। जिला खाद्य एवं औषधि विभाग विगत 1 अगस्त से मिलावटी खाद्य तेल को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है. कलेक्टर प्रभात मलिक के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी तरुण बिरला अपनी टीम के साथ अभियान शुरू किया है. अब तक छुरा और राजिम में खाद्य विक्रेताओं के साथ बैठक कर उन्हें खाद्य तेल में मान्य प्रतिशत ट्रांसफेटी एसिड की जानकारी दी. बिरला ने बताया कि अब तक खाद्य तेल में इसके 2 प्रतिशत मिश्रण को मान्य दिया जा रहा था, लेकिन नए प्रावधान के मुताबिक मानक में अब इसकी मात्रा 0 प्रतिशत किया गया है. सभी खाद्य तेल विक्रेताओं को बताया जा रहा है कि 2023 तक मानक में मात्रा 0 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है. 2023 के बाद इसकी मात्रा खाद्य तेल में पाया गया तो कड़े सजा का प्रावधान किया गया है.

खाद्य सुरक्षा विभाग ने जागरूकता के साथ साथ राजिम और पांडुका में तेल के 2 सैंपल्स भी जब्त कर जांच के लिए भेजा है. त्योहारी सीजन की वजह से खाद्य नमूनों की जांच की जा रही है. रक्षाबंधन को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने अभी से खाद्य सामग्री तैयार करने वाले संस्थाओं पर निगरानी बढ़ा दिया है. विभाग ने राजिम में विभिन्न संस्थानों से खाद्य सामग्री के 42 नमूना लिया गया. खाद्य सुरक्षा अधिकार तरुण बिरला ने कहा कि मीठा और नमकीन में इस्तेमाल किए जाने वाले बेसन, मैदा समेत कलर और अन्य आवश्यक वस्तुएं के 42 सैंपल्स लिए गए हैं. साथ मे चलित लैब भी है. जांच में राजिम के गौतम होटल के मगज लड्डू और आशीष किराना के शक्कर का सैंपल्स फेल पाया गया. विक्रेताओं को मानक में सुधार लाने चेतावनी दी गई है.

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