छत्तीसगढ़

यातायात बाधित करने वाले 5 वाहन चालकों के विरुद्ध धारा 283 की कार्यवाही

Shantanu Roy
16 Feb 2023 5:34 PM GMT
यातायात बाधित करने वाले 5 वाहन चालकों के विरुद्ध धारा 283 की कार्यवाही
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छग
रायपुर। आमानाका थाना क्षेत्र के टाटीबंध चौक के आसपास लगातार हो रहे दुर्घटनाओं को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के निर्देशानुसार नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक मयंक गुर्जर, यातायात थाना टाटीबंध तथा थाना प्रभारी आमानाका निरीक्षक संतराम सोनी व आमानाका पुलिस द्वारा आज दिनांक 16.02.2023 को टाटीबंध चौक के आसपास ट्रेलर क्रमांक GJ-06-DT- 4451, ट्रक क्रमांकCG -10-AU-7988, कंटेनर क्रमांक CG-04-NJ-3143, पिकअप अशोक लीलैंड CG-23-J-8800 एवं ट्रक क्रमांकCG-04-NX-7095 के चालको द्वारा अपने वाहन को रोड में गलत तरीके से खडी कर यातायात बाधित कर आमजनों को आने जाने की असुविधा होने पर उक्त 05 वाहन चालकों के विरुद्ध थाना आमानाका में धारा 283 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध करने के साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 25 की कार्यवाही कर कुल ₹30000 जुर्माना किया गया।
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