छत्तीसगढ़

कलेक्ट्रेट परिसर व आसपास धारा-144 लागू

Shantanu Roy
27 Jan 2023 12:52 PM GMT
कलेक्ट्रेट परिसर व आसपास धारा-144 लागू
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छग
कांकेर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर तथा परिसर के आसपास लोक शांति एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 19 जनवरी से 20 अप्रैल तक की अवधि के लिए धारा-144 लागू कर दी गई है। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने कलेक्ट्रेट परिसर एवं इसके आसपास 200 मीटर की दूरी में किसी भी प्रकार की धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस, नारेबाजी के लिए उक्त अवधि के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।
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