छत्तीसगढ़

न्यायधानी में लगी धारा 144

Shantanu Roy
15 Dec 2022 4:03 PM GMT
न्यायधानी में लगी धारा 144
x
छग
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर की ओर से नगर पालिका उप निर्वाचन 2022-23 के लिए 12 दिसम्बर को निर्वाचन कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही जिले की नगरीय निकाय वार्ड क्र. 16 विष्णु नगर में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है। जिले की नगरीय निकाय वार्ड क्र. 16 विष्णु नगर बिलासपुर में लोक-परिशांति बनाये रखने तथा निर्वाचन प्रकिया व मतदान निर्विघ्न, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए अन्य उपायों के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक उपाय आवश्यक है।
जिला दंडाधिकारी व कलेक्टर सौरभ कुमार के आदेशानुसार बिलासपुर जिले की नगरीय निकाय वार्ड क्र. 16 विष्णु नगर, बिलासपुर की सीमा क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बन्दूक, राईफल, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी व अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं व अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य के सम्पादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव या मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है।
आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति अथवा दल भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा। प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस आदेश के संबंध में, संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर, सुनवाई सम्यक के रूप से सम्भव नहीं है। अत: यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा निर्वाचन प्रकिया समाप्त होने तक की अवधि के लिए पैरा एक में वर्णित जिले की नगरीय निकाय वार्ड क्र. 16 विष्णु नगर, बिलासपुर की सीमा में प्रभावशील रहेगा।
Next Story