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बेमेतरा। संयुक्त जिला कार्यालय परिसर बेमेतरा में शांति, विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखने कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट पदुम सिंह एल्मा ने एक आदेश जारी कर आगामी दो माह 21 सितम्बर 2023 तक धारा 144 लागू किया गया है। संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि में विभिन्न विभाग संचालित है जहां दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं महिलाओं का आवागमन रहता है। संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में जुलूस, धरना एवं प्रदर्शन होने से दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा शासकीय कार्य प्रभावित होता है, इसलिए संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि के आसपास शांति, विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखना आवश्यक है, ताकि शासकीय कार्य सुगमता से सम्पन्न कराया जा सके।
कलेक्टोरेट परिसर के 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू..
— Bemetara (@BemetaraDist) July 21, 2023
संयुक्त जिला कार्यालय परिसर बेमेतरा में शांति, विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखने कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री पी.एस एल्मा ने एक आदेश जारी कर आगामी दो माह 21सितंबर 2023 तक धारा 144 लागू किया गया है। #bemetara pic.twitter.com/sM9UTMrGd4
अतः यह आवश्यक है कि उपरोक्त क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित कर जुलूस, धरना, सभा एवं प्रदर्शन आदि के आयोजन को रोका जावे। यह संवेदनशील क्षेत्र है जिसके आसपास लोक शांति बनाए रखने हेतु जुलूस, धरना, आमसभा एवं प्रदर्शन को रोका जाना आवश्यक है। इसके आधार पर लोक शांति बनाए रखने के लिए उपरोक्त क्षेत्रों में जुलूस, धरना, आमसभा व प्रदर्शन हेतु प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सूचना की तामीली एवं सूने जाने हेतु पर्याप्त समय न होने के कारण एकपक्षीय रूप से यह आदेश पारित किया गया है। कलेक्टर एल्मा ने धारा 144 दं.प्र.सं. में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बेमेतरा नगर स्थित संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि में जुलूस, धरना, आमसभा, प्रदर्शन पर प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए है। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी/सुरक्षाकर्मी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हो, किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, धारदार घातक हथियार आदि लेकर नहीं चलेगा।
धार्मिक परम्परा अनुसार रखे जाने वाले कृपाण आदि पर यह कंडिका प्रभावशील नहीं होगी। विभिन्न सभाओं, रैली, जुलूस, आदि करने के पूर्व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र में सभाओं, रैली, जुलूस आदि के स्थान, दिनांक एवं समय का उल्लेख करते हुए पूर्ण विवरण दिया जाना आवश्यक होगा। सभा, रैली, जुलूस आदि में लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि के लिए उपयोग किये जाने के पूर्व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। कार्यालय परिसर के 100 मीटर के भीतर 05 से अधिक व्यक्ति एक साथ प्रवेश नहीं करेंगें। यह आदेश सभी प्रकार के दलों, संगठनों, संघो तथा आम जनता पर लागू होगा तथा 21 सितम्बर 2023 तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 188, भा.द.वि. के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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Shantanu Roy
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