छत्तीसगढ़
जिले में धारा 144 लागू: प्ले स्कूल, आंगनबाड़ी, स्कूल और शैक्षणिक संस्थाएं होंगे बंद
Nilmani Pal
12 Jan 2022 9:54 AM GMT
![जिले में धारा 144 लागू: प्ले स्कूल, आंगनबाड़ी, स्कूल और शैक्षणिक संस्थाएं होंगे बंद जिले में धारा 144 लागू: प्ले स्कूल, आंगनबाड़ी, स्कूल और शैक्षणिक संस्थाएं होंगे बंद](https://jantaserishta.com/h-upload/2022/01/12/1456851-untitled-85-copy.webp)
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छग न्यूज़
अंबिकापुर। अंबिकापुर में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू के भी आदेश जारी किए गए हैं। प्ले स्कूल, आंगनबाड़ी, स्कूल और शैक्षणिक संस्थाएं बंद होंगे। स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।
वहीं शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर और शादी में एक तिहाई लोगों की उपस्थित रखने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
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