छत्तीसगढ़

6 अक्टूबर तक कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास धारा 144 लागू, आदेश जारी

Admin2
7 July 2021 11:04 AM GMT
6 अक्टूबर तक कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास धारा 144 लागू, आदेश जारी
x
छत्त्तीसगढ़

कांकेर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्दन कुमार द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर एवं परिसर के आसपास 07 जुलाई 2021 से 06 अक्टूबर 2021 तक की अवधि के लिए धारा 144 लागू कर दिया गया है। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर चन्दन कुमार ने कलेक्ट्रेट परिसर एवं परिसर के आसपास 200 मीटर की दूरी को किसी भी प्रकार की धरना, प्रदर्शन, सभा-रैली जुलूस, नारेबाजी हेतु उक्त अवधि के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।

Next Story