छत्तीसगढ़

एसडीएम का आदेश: डीजे, ध्वनि विस्तारक यंत्रों और बैंड बाजों को 10 बजे तक संचालित करने दिए निर्देश

Nilmani Pal
22 Nov 2021 2:17 PM GMT
एसडीएम का आदेश: डीजे, ध्वनि विस्तारक यंत्रों और बैंड बाजों को 10 बजे तक संचालित करने दिए निर्देश
x
छग ब्रेकिंग न्यूज़

कोण्डागांव। देवउठनी एकादशी के पश्चात जिले में लगातार विभिन्न शादियों का आयोजन किया जा रहा है। इन खुशी के मौकों पर आयोजकों द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों डीजे बैंड बाजा आदि का प्रयोग किया जाता है। विगत दिनों ध्वनि विस्तारक यंत्रों के देर रात्रि तक बजाए जाने से लोगों को रात्रि काल में अनिद्रा की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जिस के संबंध में लोगों द्वारा जिला प्रशासन के समक्ष समस्या रखी गई। जिस पर कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के मार्गदर्शन में एसडीएम गौतम चंद पाटिल की अध्यक्षता में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) निमितेश सिंह एवं तहसीलदार विजय मिश्रा की उपस्थिति में रविवार को नगर के समस्त डीजे संचालकों, बैंड समूहों एवं वैवाहिक भवनों के संचालकों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एसडीएम द्वारा वैवाहिक कार्यक्रमों एवं अन्य आयोजनों पर सभी ध्वनि विस्तारक यंत्रों, डीजे, बैंड बाजा एवं अन्य कोलाहलकारी यंत्रों को रात्रि 10 बजे के बाद ना बजाने के निर्देश दिए गए साथ ही उन्होंने ध्वनि विस्तारक यंत्रों को उच्च न्यायालय के निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कम ध्वनि में बजाने को भी कहा। इस अवसर पर एसडीओपी द्वारा समस्त वाद्य यंत्रों हेतु निर्धारित समय सीमा के उल्लंघन पर वैधानिक कार्यवाही की हिदायत दी।

Next Story