छत्तीसगढ़

SDM ने अनियमितता पाये जाने पर संस्थान के खिलाफ की कार्यवाही, 21 दिन नहीं बेच सकेंगे खाद

Nilmani Pal
1 Aug 2024 3:26 AM GMT
SDM ने अनियमितता पाये जाने पर संस्थान के खिलाफ की कार्यवाही, 21 दिन नहीं बेच सकेंगे खाद
x

रायगढ़ Raigarh। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने जिले में कृषकों को खाद बीज एवं कीटनाशक की सुगमता पूर्वक गुणवत्तायुक्त उपलब्धता बनाये रखने के निर्देश दिए हुए है। उक्त निर्देश के परिपालन में आज एसडीएम प्रवीण तिवारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अभिषेक पटेल के द्वारा संयुक्त रूप से अनुभाग रायगढ़ के अन्तर्गत ग्राम कोतरा का निरीक्षण किया गया।

chhattisgarh news जिसमें उर्वरक विक्रय संस्थान मेसर्स शंकर ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा पॉस मशीन में उर्वरक, भौतिक स्कंध में से कम होना पाया गया जो कि उर्वरक व्यवसाय के नियमों के विपरीत है। एसडीएम एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के द्वारा पॉस स्कंध से अधिक भौतिक रूप से उपलब्ध उर्वरक 2.00 टन म्यूरेट आफ पोटाश (एमओपी) के संबंध में संबंधित संस्थान को अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया एवं उक्त संस्थान पर 21 दिनों के लिए उर्वरक विक्रय पर प्रतिबंध की कार्यवाही की गई है। कलेक्टर के निर्देशानुसार ऐसे निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे ताकि उर्वरक व्यवसाय में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित हो।

Next Story