स्कूल होंगे तम्बाकू मुक्त, 171 स्कूलों में चलाया जाएगा अभियान
नारायणपुर। जिले के स्कूलों को तम्बाकू मुक्त संस्थान बनाने की तैयारी शुरू कर दी गयी है। पहले चरण में ओरछा व नारायणपुर ब्लॉक के शासकीय हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल के 36 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में आये शिक्षकों को स्कूल परिसर के अंदर व बाहर 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू की बिक्री व सेवन करने वालो पर अंकुश लगाने के लिये नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी गयी है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला अस्पताल सभाकक्ष में सीएमएचओ डॉक्टर बी.आर पुजारी, सिविल सर्जन डॉक्टर एम.के सूर्यवंशी एवं जिला शिक्षा अधिकारी श्री जी.आर. मंडावी के दिशा निर्देश में एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉक्टर प्रिया कंवर ,जिला नोडल अधिकारी डॉ प्रशांत गिरी के मार्गदर्शन में किया गया।
इस मौके पर जिला नोडल अधिकारी डॉ प्रशांत गिरी ने बताया, "तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान बनाने हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षकों को तंबाकू व अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाली जानलेवा बीमारियों के बारे में बताया गया। साथ ही तम्बाकू की लत युवाओं को कैसे लगती है तथा वह इस लत को कैसे छोड़ सकते हैं के बारे विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान सभी शिक्षकों को शपथ दिलाकर अपने विद्यालयों को तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान बनाने हेतु प्रेरित किया गया। डॉ. गिरी ने बताया कि जिले के 171 स्कूलों मे तम्बाकू मुक्त संस्थान बनाने हेतु विशेष अभियान चलाया जाएगा । हमारा प्रयास है कि 14 नवम्बर से पूर्व हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लें।
वहीं डॉक्टर अखिलेश्वरी ठाकुर (डेंटिस्ट) ने तंबाकू के उपयोग से होने वाले रोग एवं उनके लक्षणों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हुए बताया, "तम्बाकू के सेवन से हमें फेफड़ों का कैंसर ,लीवर का कैंसर, डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। हृदय रोग, ब्रेस्ट कैंसर, गले में पेट में अल्सर, नींद कम आना, हार्ट अटैक, लकवा, हाई बीपी की समस्या और टीबी रोग होने की संभावना सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा 3 गुना बढ़ जाती है। साइकेट्रिक सोशल वर्कर नेहा गिरी ने प्रशिक्षण में आये शिक्षकों को तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान अभियान के सफलतापूर्ण संचालन हेतु राज्य निर्देशित नौ इंडीकेटर्स के बारे में बताया। साथ ही कोटपा एक्ट 2003 के तहत स्कूल परिसर के अंदर तम्बाकू सेवन करने वाले कोई भी व्यक्ति व 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू बिक्री करने वालों पर लगने वाले जुर्माने सम्बन्धी जानकारी दी गयी।