छत्तीसगढ़

नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में स्कूल की मान्यता रद्द, चार अन्य संस्थानों को नोटिस

Shantanu Roy
5 July 2025 4:57 PM GMT
नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में स्कूल की मान्यता रद्द, चार अन्य संस्थानों को नोटिस
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Baloda Bazaar. बलौदाबाजार। सुहेला में एक नाबालिग छात्रा से परीक्षा के दौरान शिक्षक द्वारा छेड़छाड़ के मामले ने बड़ा तूल पकड़ लिया है। कलेक्टर दीपक सोनी ने इस मामले में त्वरित और कठोर कार्रवाई करते हुए शाश्वत लिटिल स्टार स्कूल, सुहेला की मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। यह स्कूल स्व. डी.आर. वर्मा स्मृति शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित है।

प्राथमिक जांच में अनियमितताएं उजागर, मान्यता रद्द
जिला प्रशासन द्वारा गठित छह सदस्यीय जांच दल ने 9 जून 2025 को स्कूल का निरीक्षण किया था, जिसमें छेड़छाड़ की घटना की पुष्टि हुई। साथ ही स्कूल में संसाधनों की कमी, सुरक्षा मापदंडों का उल्लंघन और नियमानुसार दस्तावेजों की अनुपलब्धता भी पाई गई।




आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई
छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोपी शिक्षक शैलेष वर्मा के विद्यालय परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा, प्राचार्य और संचालक को एक सप्ताह के भीतर विद्यालय परिसर से अपना आवास अन्यत्र स्थानांतरित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

चार अन्य स्कूलों को नोटिस
संस्थान द्वारा संचालित निम्नलिखित चार स्कूलों को गंभीर लापरवाही के चलते 15 दिन में सुधार के निर्देश दिए गए हैं:
शांति देवी उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, सुहेला
शांति देवी लिटिल स्टार स्कूल, सुहेला
शांति देवी स्कूल, रावन
शांति देवी स्कूल, दतान
इन स्कूलों में संसाधन, प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति, दस्तावेजों की अनुपस्थिति और सुरक्षा उपायों की कमी पाई गई। यदि तय समयसीमा में सुधार नहीं किया गया, तो इनकी मान्यता भी रद्द कर दी जाएगी।

समाजिक आक्रोश और ज्ञापन
इस घटना के बाद जिला साहू समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपी शिक्षक को बर्खास्त करने और स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की थी। इसके साथ ही सुहेला में जोरदार प्रदर्शन भी किया गया। कलेक्टर दीपक सोनी ने स्पष्ट किया है कि “बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। दोषियों और लापरवाह संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
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