छत्तीसगढ़

सहायक शिक्षकों को स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने दिया आश्वासन

Nilmani Pal
4 April 2024 11:55 AM GMT
सहायक शिक्षकों को स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने दिया आश्वासन
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रायपुर। बिलासपुर उच्च न्यायालय के आदेश पर नौकरी से बेदखल किए गए 3500 सहायक शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात कर फैसले पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि ऐसा आदेश मप्र में भी जारी किया गया है। मप्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मंत्री अग्रवाल ने भरोसा दिलाया कि छत्तीसगढ़ सरकार भी चुनौती देगी।

इन बी.एड. प्रशिक्षितों ने बताया कि उनकी नियुक्ति एनसीटीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र और लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किये गये विज्ञापन एवं भर्ती नियमों के तहत् 10 जून 23 को ली गई परीक्षा के माध्यम से हुई है। तथा परीक्षा परिणाम 2 जुलाई 23 को जारी कर दिया गया था। केवल काउंसलिंग की प्रक्रिया में देरी की वजह से हमारी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के 11 अगस्त 23 के अप्रत्याशित फ़ैसले के बाद हुई, जिसके अनुसार बीएड कोर्स प्राथमिक के लिए पात्र नहीं है। हम सभी 3500 बीएड प्रशिक्षित, विभाग द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के अनुरूप पूरी आवश्यक शैक्षिक अहर्ताएँ रखते हैं और नियम अनुरूप ही नियुक्ति हुई है।

विगत 06 माह से छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी के रूप में सेवारत हैं। हमारे तथा परिवारजनों का भविष्य अंधकार में है। आज हाई कोर्ट फैसले से हजारों की संख्या में परिवार सड़क पर आ गए हैं। हमारे सामने रोजी-रोटी का संकट है, बहुत सारे युवक युवतियों का इसी नौकरी के चलते रिश्ता तय हुआ था जो अब टूटने के कगार में है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अन्य अपने रोजगार को छोड़कर इस सहायक शिक्षक के पद को ज्वाइन किए हुए थे। किंतु अचानक इस फैसले से सबका भविष्य अंधकारमय हो गया है। इससे निकलने उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में रखा जाए तथा मजबूती से हम सबके पक्ष को रखा जाए प्राकृतिक न्याय एवं जीवन जीने के अधिकार के तहत हमें नौकरी में यथावत रखा जाए।

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