हाईकोर्ट से पूर्व सरपंच को मिली बड़ी राहत, फ़िलहाल नहीं होगी पैसे वसूली
बिलासपुर। वित्तीय अनियमितता पर वसूली के लिए पूर्व सरपंच के खिलाफ जारी नोटिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बलौदाबाजार जिले के तुरमा ग्राम पंचायत में सरपंच रहे प्रेमलाल साहू के विरुद्ध ग्रामीणों ने पंचायत के कोष में गड़बड़ी की शिकायत की थी। अनुविभागीय अधिकारी ने इस पर उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
इस पर याचिकाकर्ता ने दस्तावेजों के साथ जवाब दाखिल कर बताया कि उनकी ओर से वित्तीय अनियमितता नहीं बरती गई है। इस जवाब को बिना जांच किए अमान्य कर दिया गया और उनसे वसूली की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। इस पर उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने वसूली आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि पंचायती राज अधिनियम की धारा 92 के तहत वसूली के पूर्व धारा 89 के तहत समस्त आरोपों की संक्षिप्त जांच की जानी चाहिए एवं आरोपी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए.