छत्तीसगढ़

सरपंच बर्खास्त, वित्तीय अनियमितता में दोषी सिद्ध

Nilmani Pal
25 Aug 2022 7:51 AM GMT
सरपंच बर्खास्त, वित्तीय अनियमितता में दोषी सिद्ध
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बिलासपुर। ग्राम पंचायत जयराम नगर के सरपंच ने अपने कार्यकाल में वित्तीय अनियमितता की थी। इस मामले की जांच चल रही थी। सुनवाई पूरी होने के बाद सरपंच गिरजा देवी अग्रवाल वित्तीय अनियमितता की दोषी पाई गई। इस पर मस्तूरी एसडीएम पंजक डाहिरे ने कार्रवाई करते हुए गिरजा देवी को सरपंच पद से हटाने का आदेश जारी किया है।

अनुविभागीय अधिकारी मस्तूरी ने वित्तीय अनियमितता करने वाले दोषी ग्राम पंचायत जयराम नगर के सरपंच को तत्काल हटाने का आदेश दिया गया है। ग्राम पंचायत सरपंच गिरजा अग्रवाल पर शासकीय राशि के अनियमितता की शिकायत मिली थी। इस मामले में एसडीएम मस्तूरी द्वारा कार्रवाई चल रही थी। साल भर मामला चलने के बाद राशि में गड़बड़ी का दोषी पाया है। इस आधार पर अनुविभागीय राजस्व मस्तूरी पंकज डाहिरे ने वित्तीय अनियमितता करने का दोषी पाते हुए बर्खास्तगी आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश दिनांक 18 अगस्त 2022 के अनुसार पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 (1) (ग) के अंतर्गत दोषी पाते हुए सरपंच पद से हटाया जाता है।

शासकीय राशि गबन मामले में सरपंच के उपर सख्त कार्रवाई की गई है। पद से हटाने के साथ ही इस अधिनियम के तहत अगामी 6 साल तक किसी प्रकार के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंधित कर दिया है।

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