सारंगढ़ बिलाईगढ़ : पंचायती आम और उपचुनाव का मतदान होगा 27 जून को
सारंगढ़ बिलाईगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों का आम व उप निर्वाचन का मतदान मंगलवार 27 जून 2023 को सुबह 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक किया जाएगा। जिले के सारंगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत दुर्गापाली, बरभांठा (अ) और टिमरलगा में सरपंच, खुडुभांठा के वार्ड 2 और मुड़वाभांठा के वार्ड 15 में पंच, बरमकेला जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत बारादावन में सरपंच और कोकबहाल के वार्ड 14 में पंच पद के लिए निर्वाचन किया जाएगा। इसी प्रकार बिलाईगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बालपुर और अमलडीहा में सरपंच और देवसागर के वार्ड-4 में पंच के लिए निर्वाचन होगा। ग्राम पंचायत टेढ़ीभदरा में आम निर्वाचन अंतर्गत सरपंच और वार्ड-1 से 10 तक में पंच हेतु मतदान किया जाएगा।
मतगणना
मतगणना मतदान केंद्रों में 27 जून को मतदान समाप्ति के बाद, (यदि आवश्यक हो तो) तहसील व खण्ड मुख्यालय पर 28 जून दोपहर 3 बजे से किया जाएगा।
सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा
पंच, सरपंच व जनपद पंचायत सदस्य के मामले में खंड मुख्यालय में और जिला पंचायत सदस्य के मामले में जिला मुख्यालय में 30 जून 2023 को सुबह 9 बजे से परिणाम जारी किया जाएगा।
शिकायत और सूचना
जिले में इस निर्वाचन के लिए प्रेक्षक रजनी छड़मली को मोबाइल नंबर +91-9300635578 पर संपर्क कर निर्वाचन से सबंधित शिकायत और सूचना दे सकते हैं।
मतदान के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं 18 दस्तावेज़
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के समय मतदाताओं की पहचान सुगम बनाने के लिए 18 प्रकार के दस्तावेज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है । मतदाता इनमें से किसी एक दस्तावेज़ को मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी/ निमित्त प्राधिकृत मतदान अधिकारी के सामने प्रस्तुत कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है ।
मतदान के समय मतदाता पहचान पत्र के तौर पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया मतदाता परिचय पत्र, बैंक/डाकघर फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड तथा राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय द्वारा उनके अधिकारी एवं कर्मचारियों को जारी किया गया फोटोयुक्त पहचान-पत्र का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त आयुष्मान कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, स्वतंत्रता सेनानी फोटोयुक्त पहचान-पत्र, केन्द्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी दसवीं एवं बारहवीं की फोटोयुक्त अंकसूची का उपयोग किया जा सकता है। बार कौंसिल द्वारा अधिवक्ताओं को जारी फोटोयुक्त परिचय पत्र, फोटोयुक्त विकलांगता प्रमाण-पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त राशन कार्ड, महाविद्यालय अथवा विद्यालय द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान-पत्र एवं फोटोयुक्त शस्त्र लायसेंस के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर एसईसी ईआर द्वारा ऑनलाइन जनरेटेड मतदाता पहचान पर्ची का उपयोग भी मतदाता, पहचान पत्र के रूप में कर सकते हैं।