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Rajnandgaon. राजनांदगांव। जिले में शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी करने के मामले में कलेक्टर ने एक राजस्व निरीक्षक को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, राजस्व निरीक्षक अवधराम ठाकुर, जो राजस्व निरीक्षक मंडल खैरझिटी में पदस्थ थे, उनके कार्यक्षेत्र में आने वाले सीमांकन प्रकरण लंबे समय से बिना किसी ठोस प्रगति के लंबित पड़े हुए थे। इन मामलों को लेकर आम नागरिकों द्वारा शिकायत भी दर्ज कराई गई थी।
शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारी द्वारा जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन दिनांक 21 अप्रैल 2026 में यह पाया गया कि संबंधित राजस्व निरीक्षक ने अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं किया और कार्यों को अनावश्यक रूप से लंबित रखा। इसके बाद अवधराम ठाकुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसी के आधार पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव किया गया। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि उन्होंने शासकीय कार्यों में लापरवाही बरती और उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 “क” का उल्लंघन है।
इसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान अवधराम ठाकुर का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय के भू-अभिलेख शाखा, राजनांदगांव में निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निलंबन अवधि का अंतिम निर्णय विभागीय जांच पूर्ण होने के बाद लिया जाएगा। इस कार्रवाई से प्रशासन ने यह संदेश दिया है कि शासकीय कार्यों में लापरवाही और आदेशों की अवहेलना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को प्रशासनिक सख्ती के रूप में देखा जा रहा है, जिससे लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण की उम्मीद जताई जा रही है।
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