छत्तीसगढ़

Bhilai News: प्लाट खरीदने वालों को राजस्व विभाग ने किया आगाह, अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई जारी

Nilmani Pal
31 May 2024 7:29 AM GMT
Bhilai News: प्लाट खरीदने वालों को राजस्व विभाग ने किया आगाह, अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई जारी
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भिलाई bhilai news। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा भिलाई क्षेत्र में हो रहे अवैध प्लाटिंग पर लगातार कार्यवाही जारी है। आज भिलाई नगर निगम Bhilai Municipal Corporation को जानकारी मिली की ग्राम कोहका Village Kohka के खसरा क्रं. 2136, 2142, 2143, 2144, 2145 लगभग 2 एकड़ भूमि में अवैध प्लाटिंग किया जा रहा है जिस पर नगर निगम के बिल्डिंग परमिशन आफिसर हिमांशु देशमुख, जोन के राजस्व अधिकारी अपनी टिम के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही की तथा वहां पर जैसे ही नगर निगम का टीम पहुंचा बुकिंग करने वाले दलाल स्थल छोड़ के भाग गये। नया बुकिंग अपडेट अयप्पा नगर का मिला जिसमें जगह को चिन्हित करके प्लाट के रूप में बेचा जा रहा था। जिला कलेक्टर एवं आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव का स्पष्ट निर्देश है कि मकान या दुकान के लिए प्लाट खरीदने से पहले उसका राजस्व विभाग से सत्यता की जानकारी अवश्य कर लेवे।

प्लाट खरीदने से पहले ध्यान देने योग्य बाते नगर पालिक निगम भिलाई के भवन अनुज्ञा शाखा, राजस्व विभाग revenue Department के हल्का पटवारी के पास या टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिग विभाग जा करके सत्यापन करा लेवे की यह प्लाट मकान या दुकान बनाने लायक है या नहीं केवल रजिस्ट्री करा लेना ही नहीं सब कुछ नहीं है। मकान के लिए रोड नाली, पानी, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य सुविधाओ की आवश्यकता पड़ती है प्लाट खरीद लेने के बाद हितग्राही मकान, दुकान बनवाने के लिए नगर निगम भिलाई से भवन अनुज्ञा विभाग में आवेदन करने पर जब उन्हे ज्ञात होता है की उनका प्लाट अवैध है टाउन इन कन्ट्री प्लानिग से अप्रुवल नहीं है मकान या दुकान बनाने का परमिशन नहीं मिल सकता है तब उन्हे बहुत हताशा होती है।

chhattisgarh news नगर निगम भिलाई बार बार अवैध प्लाट पर कार्यवाही करते हुए अपील कर रही है की प्लाट खरीदते समय सावधानी बरते। कार्यवाही के दौरान कोई भी प्लाट विक्रेता स्थल पर उपस्थित नहीं रहेता, जब कभी प्लाट क्रेता को पता चलता है कि हमारे प्लाट पे नगर निगम भिलाई द्वारा तोड़फोड़ किया जा रहा है। तब वह रजिस्ट्री लेके उपस्थित होता है और दिखाता है कि मैने इस प्लाट को खरीद लिया है। उसे जब यह ज्ञात होता है की जिस प्लाट को वह बहुत ही आशा के साथ मकान या दुकान बनाने के लिए खरीदा है जब वह अवैध है तो बहुत निराश हो जाता है। जबकि यह गलत है।

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